एकता की याचिका खारिज
इंदौर। बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, फ़िल्म निर्माता एकता कपूर की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें
वेब सीरीज में सेना के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाना भारी पड़ गया है। इस मामले में फिल्म निर्माता, निदेशक एकता कपूर के खिलाफ इंदौर की हाइकोर्ट में केस चलेगा। एकता की केस खारिज करने की याचिका खारिज कर दी है।
बुधवार को एक फैसले में ये आदेश न्यायालय ने सुनाया। आज न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा एवम न्यायाधीश शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। पुलिस की ओर से पैरवी अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने की। बता दें कि एकता कपूर ने एक वेब सीरीज बनाई थी, जिसमें सेना के संबंध में आपत्तिजनक तथ्य शामिल थे। इसे लेकर एक व्यक्ति ने अन्नपूर्णा थाना इंदौर में शिकायत दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने भावनाएं भड़काने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। इस केस को एकता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि वेब सीरीज में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बल्कि जांच और पक्ष सुने बगैर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता और पुलिस की ओर से कहा गया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म (ओवर- द-टॉप प्लेटफॉर्म) पर आपत्तिजनक और अश्लील सामग्री बगैर परखे पेश की जा रही है। इसलिए निर्माता निदेशकों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था जो बुधवार को सुनाया।

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