शिवपुरी। "कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो जरा जोर से उछालो यारो..." ये पंक्तियां चंद उन लोगों पर सटीक बैठती हैं जो खुद के लिए तो जीते ही हैं साथ साथ जमाने के लिए भी जीने लड़ने से पीछे नहीं हटते। अब देखिए न कुछ मंदिरों पर जैसे खूबत बाबा, बलारी माता पर पशु बलि दी जाती थी। धर्म से जुड़े इस मामले में कोई कुछ नहीं बोलता था लेकिन नगर के मत्स्य विभाग के सेवानिवृत अधिकारी महेंद्र कुमार दुबे आगे आए और आज इन मंदिरों पर पशु बलि पर प्रभावी रोक लग चुकी है। इतना ही नहीं दुबे जी समाज हित, उपभोक्ता हितों के प्रति इतने सजग रहते है कि देश भर में लड़ने से पीछे नहीं हटते। आजकल उनकी चर्चा इसलिए हो रही है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर अनर्गल धार्मिक बयानबाजी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में एक परिवाद दायर कर दिया जो न सिर्फ स्वीकार हुआ बल्कि न्यायालय में आज जब दिल्ली का अनावेदक पेश नहीं हुआ तो उसके विरुद्ध 500 रुपए का जमानती वारंट जारी हो गया, इसमें अगली तारीख 22 जून लगाई है। दरअसल वाट्सअप ग्रुप पर दिल्ली के एक व्यक्ति के खिलाफ शिवपुरी सीजेएम न्यायालय में परिवाद स्वीकार किया गया है। इस मामले में 14 मई आज गुरुवार को तय तारीख पर दिल्ली का अनावेदक उपस्थित नहीं हुआ। जिसके चलते न्यायालय ने उसके खिलाफ 500 रुपए का जमानती वारंट जारी करते हुए मामले में अगली तारीख 22 जून तय की है।
ये है मामला
एमजे मिशन जीव मित्र नाम के वाट्सअप ग्रुप में शिवपुरी के महेंद्र दुबे जुड़े हुए थे। इस ग्रुप पर बीते 24 फरवरी 2025 को सुबह 11:43 बजे एक मेसेज दुबे के मोबाइल पर नजर आया, जो 8989458665 अतुल जैन की तरफ से भेजा गया। जिसमें हिंदुत्व के विरोध में लिखा जाकर जैन धर्म में मूर्ति पूजा शुरू से होना बताया साथ ही यह भी लिखा कि जो भी प्राचीन मंदिर मिलते हैं, वो जैन मंदिर ही मिलते हैं। नई दिल्ली निवासी अतुल जैन के इस मेसेज को देखकर महेंद्र दुबे आहत हुए तथा उन्होंने ग्रुप को छोड़कर अतुल जैन के खिलाफ पहले कोतवाली शिवपुरी में शिकायत की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
सीजेएम में लगाया परिवाद, हुआ स्वीकार:
ब्राह्मण समाज एवं हिंदुत्व के खिलाफ की गई इस टिप्पणी के खिलाफ महेंद्र दुबे एवं पुरुषोत्तम शर्मा ने सीजेएम शिवपुरी प्राची शर्मा उपाध्याय की अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करते हुए अतुल जैन के विरुद्ध धारा 299 भा. न्या. सं. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इसी परिवाद के तहत दर्ज प्रकरण में 14 मई 2026 तारीख तय की गई, जिसमें अनावेदक अतुल जैन उपस्थित नहीं हुए, जबकि उनके विरुद्ध 500 रुपए का जमानती वारंट जारी हुआ था। आज फिर 500 रुपए का जमानती वारंट न्यायालय से जारी किया गया, जो रजिस्टर्ड डाक से नई दिल्ली भेजा जाएगा। इस मामले में अगली तारीख 22 जून 2026 तय की गई है।







































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