पोहरी। जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा ने ग्रामीणों के हक का राशन हड़पने वालों पर लगातार कठोर कार्रवाई जारी रखी है। इसी क्रम में पोहरी में आज एक और बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। राशन हड़पने वालों के पसीने छूट रहे हैं। आज 4 लाख 55 हजार रुपए के राशन गबन मामले में PDS झिरी के संस्था प्रबंधक निर्मल कुमार गर्ग सहित विक्रेता शक्ति मान यादव पर FIR दर्ज कर ली गई है और जल्द गिरफ्तार कर जेल यात्रा कराई जाएगी। बता दें कि उक्त मामले में एक आवेदन पुलिस को First Information प्रथम सूचना प्रभारी कनिष्ट आपूर्ती अधिकारी पारस दुवे परगना पोहरी ने एक टाईपशुदा आवेदन लाकर पेश की। जो अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का होने से नकल आवेदन हस्वजेल है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (खाद्य शाबा) परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. क्रमांक / बाद्य शा७।। 2026/ क्यू -1 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 प्रति, थाना प्रभारी थाना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. विषय-शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के प्रबंधक श्री निर्मल कुमार गर्ग एवं तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में। संदर्भ-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी जिला शिवपुरी का पत्र क्रमांक/खाद्य शाखा/2026/6 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 विपयांतर्गत निवेदन है कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी को दुर्गा ग्रामीण महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. भटनावर के प्रबंधक निर्मल कुमार गर्ग द्वारा शिकायती आवेदन दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि संस्था के विक्रेता श्री शक्तिमान यादव द्वारा घोर अनियमितताये करके उपभोक्ताओ को सामग्री का वितरण नहीं किया गया है की गई अनियमितता में 92.98 क्विंटल गेहू एवं 61.86 किंटल चावल के बुर्द बुर्द होने का उल्लेख किया है संस्था द्वारा दिनांक 21.07.2025 को विक्रेता श्री शक्तिमान यादव को सूचना पत्र जारी किया गया जिसके प्रतिउत्तर में विक्रेता श्री शक्तिः शमन यादव ने दिनांक 28.07.2025 को 10 दिवस में पूरा बाद्यान्न दुकान पर ने को कहा परन्तु विक्रेता द्वारा खाद्यान्न नहीं रखा गया। श्री निर्मल गर्ग प्रबंधक दुर्गा ग्रामीण महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या भटनावर के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग पोहरी द्वारा मुझे जांच हेतु निर्देशित किया जांच के क्रम में मेरे द्वारा संस्था प्रबंधक, तत्कालीन शक्तिमान यादव, संस्था अध्यक्ष रेखा संडौर को पत्र जारी का अपना पक्ष रखने को कहा गया पत्र वाटसेफ एवं संस्था के प्रबंधक श्री निर्मल गर्ग के माध्यम से भेजा जाकर विक्रेता संस्था अध्यक्ष को कहा गया और दूरभाष पर भी सूचना दी गई दिनाक 25.08.2026 को जाच के समय संस्था प्रबंधक निर्मल गर्ग एवं वर्तमान सहायक विक्रेता श्री संदीप रावत उपस्थित हुये दुकान के भौतिक सत्यापन में यह तथ्य सामने आया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान यादव द्वारा गेहूं पीडीएस 92.98 क्विटल, चावल पीडीएस 61.86 क्टिवलखाद्यान्न खुर्द बुर्द किया गया है। जो मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13 (02) का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। मदवार चार्टक्रमांकजिन्स का नाममात्रा (क्विटल में) दर (प्रतिकिलो) कीमत (रूपये) 1. गेहूं 92.9826.88249930.242. चावल 61. 8633.11204818.46 कुल राशि454748.7 उक्त प्रकरण में जांच के आधार पर संदर्भित पत्र द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) परगना पोहरी द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के प्रबंधक श्री निर्मल कुमार गर्ग एवं तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान सिंह यादव पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया अतः उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन संस्था दुर्गा ग्रामीण महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. भटनावर द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान झिरी (0501037) के प्रबंधक श्री निर्मल कुमार गर्ग एवं तत्कालीन विक्रेता श्री शक्तिमान सिंह यादव पर प्राथमिकी दर्ज करने का कष्ट करें। प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. पृ.क्रमांक / बाद्य शाखा/ 2026/ क्यू 1 पोहरी, दिनांक 08.09.2026 प्रतिलिपि-श्रीमान कलेक्टर महोदय (खाद्य शाखा) जिला शिवपुरी की ओर सादर सूचनार्थ। हस्ताक्षर अपठित प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. उपरोक्त विवरण पर से अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।
shivpuri












































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