शिवपुरी। पुलिस थाना कोतवाली के द्वारा बीती 6 मार्च 2022 को एक युवक को अवैध रूप से स्मैक का विक्रय करते हुए पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली तो आरोपी के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए पुलिस ने एनडीपीएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां विशेष न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रकरण में न्यायालय के द्वारा अपने पारित निर्णय में धारा 50 का उचित रूप से पालन नहीं होना पाया एवं एफएसएल में कराए गए परीक्षण संबंधी सैम्पल को धारा 52 क के अनुसार मजिस्टे्रट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तब अभियुक्त का दायित्व का प्रमाणित नहीं पाए जाने और संपूर्ण साक्ष्य उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार दिनांक 06.04.2022 को थाना कोतवाली में पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सफेद रंग की हाफ टीशर्ट व नीला जींच पहने फतेहपुर चौराहे पर स्मैक बेचने के लिए घूम रहा है, उक्त सूचना का पंचनामा तैयार कर एसडीओपी कार्यालय को सूचना प्रेषित की गई फिर थाने पर पुलिस फोर्स एवं साक्षीगणों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान परएक व्यक्ति दिखा जिसे पुलिस फोर्स व साक्षीगणों की मदद से पकड़ा जिसका नाम रॉकी बंसल निकला और उसकी तलाशी के दौरान अभियुक्त पर से 8 ग्राम स्मैक पुलिस ने जब्त कर 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्ती पंचनामा बनाया। जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया गया और आरोपीगणों के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायालय के द्वारा अपने पारित निर्णय में धारा 50 का उचित रूप से पालन नहीं किया गया एवं एफएसएल में कराए गए परीक्षण संबंधी सैम्पल को धारा 52 क के अनुसार मजिस्टे्रट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया तब अभियुक्त का दायित्व का प्रमाणित नहीं पाए जाने और संपूर्ण साक्ष्य उपरांत न्यायालय ने आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। इस मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव एवं सहयोगी अभिभाषक अस्पाक खान, अजय शाक्य के द्वारा की गई।












































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