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#धमाका_बड़ी_खबर: शिवपुरी एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने कोतवाली की कमान कोलारस टीआई पुनीत वाजपेई को सौंपी, आविद खान चौकी प्रभारी भटनावर, अरविंद छारी बने दिनारा थाना प्रभारी, अन्य तबादले की सूची इस प्रकार है, देखिए

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शिवपुरी। एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने कोतवाली टी आई रोहित दुबे को लाइन हाजिर करने के उपरांत अब कोतवाली की कमान कोलारस टी आई पुनीत वाजपेई को सौंप दी है। जबकि कोलारस की कमान जितेंद्र चंदेलिया को दी है। अन्य तबादले के क्रम में सूची इस प्रकार है। 
मुख्य प्रशासनिक फेरबदल
* कोतवाली थाना की कमान: कोलारस के थाना प्रभारी रहे पुनीत वाजपेई को अब शिवपुरी के सबसे मुख्य कोतवाली थाने का नया टी आई नियुक्त किया गया है।
* कोलारस थाना की कमान: कोतवाली से खाली हुए पद और कोलारस थाने की जिम्मेदारी अब जितेंद्र चंदेलिया को सौंपी गई है, जिन्हें नया कोलारस टी आई बनाया गया है।
सूची में शामिल अन्य तबादले और बदलाव
शिवपुरी जिले में थानों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए एसपी द्वारा सूची में निम्नलिखित फेरबदल भी शामिल किए गए हैं: 
1. आविद खान: कोलारस से चौकी प्रभारी भटनावर।
2. अरविंद छारी: इन्हें कोतवाली से दिनारा थाना प्रभारी नियुक्त किया है। 
3. मनोज राजपूत: इन्हें कोर्ट सेल से  थाना प्रभारी मायापुर
4. रवि चौहान: इन्हें पोहरी थाना से हटाकर बैराड़ थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है।5. संजय भगत : इन्हें भौंती से सुनारी चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
6. चेतन शर्मा : सुनारी थाने से भौंती  थाना स्थानांतरित किया गया है।
7. मनीष धाकड़: इन्हें पुलिस लाइन से  पोहरी थाना प्रभारी के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
8.रविंद्र कुशवाह: दिनारा थाना प्रभारी से कोतवाली। 
9. अभिमन्यु सिंह:  को चौकी प्रभारी मगरौनी से थाना प्रभारी सीहोर। 
10. वीरेंद्र परिहार : थाना पोहरी से चौकी प्रभारी मगरौनी। 
11. विनोद गौतम थाना अजाक से थाना प्रभारी बम्हारी। 
इन्हें भेजा गया पुलिस लाइनं
रोहित दुबे, सुनील राजपूत, सुरेश चंद्र शर्मा, अनिल भारद्वाज, सीमा धाकड़, जूली तोमर।
एसपी का सख्त संदेश
पदभार संभालने के बाद से ही एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हालिया अपराध समीक्षा बैठकों (क्राइम मीटिंग) में उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि अपराधियों पर नकेल कसी जाए, लंबित मामलों का त्वरित निराकरण हो और जनता के बीच पुलिस प्रशासन का विश्वास मजबूत रहे। इसी कड़ी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए यह नई पदस्थापना सूची जारी की गई है।
कोतवाली में शराबखोरी के बीच दो आरक्षक भिड़े
पुलिस लिस सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार रात दुर्गा विसर्जन के दौरान कोतवाली थाने में शराबखोरी और ताश खेलने की बात सामने आई। इसी दौरान आरक्षक विनय जाटव और शरद यादव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच थाने परिसर में ही हाथापाई हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया और देर रात कार्रवाई की। हालांकि, थाने परिसर में शराबखोरी, ताश खेलने और आरक्षकों के बीच विवा की वास्तविक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। पूरे मामले की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद ही हो सकेगी।












#धमाका_अच्छी_खबर: अग्रवाल समाज बदरवास की नवीन कार्यकारिणी का गठन, गोपालदास अग्रवाल पुनः बने समाज अध्यक्ष

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बदरवास। अग्रवाल समाज बदरवास की नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर अग्रवाल धर्मशाला में समाजजनों की एक सामान्य सभा आयोजित की गई। बैठक में समाज के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श के साथ नवीन कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा हुई।
सामान्य सभा में उपस्थित सभापति श्री कमलेश जी जैन के मार्गदर्शन में समाजजनों ने सर्वसम्मति से श्री गोपालदास जी अग्रवाल ठेकेदार को पुनः अग्रवाल समाज बदरवास का अध्यक्ष मनोनीत किया। अध्यक्ष के रूप में उनके पुनः मनोनयन की घोषणा होते ही उपस्थित समाजजनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया।
पुनः अध्यक्ष चुने जाने पर श्री गोपालदास जी अग्रवाल ने समस्त अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज का विकास, एकता और समाजजनों के हित में कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने सभी समाजजनों के सहयोग से समाज को और अधिक मजबूत एवं संगठित बनाने का विश्वास दिलाया।
सभापति श्री कमलेश जी जैन की मौजूदगी में नवीन कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें—
वरिष्ठ उपाध्यक्ष: श्री आनंद स्वरूप बिंदल
उपाध्यक्ष: श्री जलज जैन
कोषाध्यक्ष: श्री विजय कुमार बंसल
सचिव: श्री जिनेन्द्र जी जैन
सहसचिव: श्री ओमप्रकाश जी जैन
मीडिया प्रभारी: श्री आशीष सिंघल (बिट्टू)
कार्यकारिणी सदस्य: 22 सदस्यीय कार्यकारिणी
नवीन कार्यकारिणी के गठन पर समस्त अग्रवाल समाज बदरवास की ओर से सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। समाजजनों ने विश्वास व्यक्त किया कि नवीन कार्यकारिणी समाज की एकता, सेवा एवं विकास के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करेगी।












#धमाका_बड़ी_खबर: कोतवाली टीआई रोहित दुबे लाइन हाजिर, 7 पुलिसकर्मी निलंबित, एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया की बड़ी कार्रवाई

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shivpuri शिवपुरी। एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया ने बुधवार की शाम अचानक कोतवाली का औचक निरीक्षण कर डाला। जिसके बाद बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोतवाली टीआई रोहित दुबे को लाइन हाजिर कर डाला है, जबकि 7 पुलिस कर्मियों को एसपी ने निलंबित किया है। अभी कोतवाली में किसी नए टीआई को पदस्थ नही किया गया हैं।
 इन पुलिस कर्मियों में ये हैं शामिल
 सब इंस्पेक्टर प्रवीण त्रिवेदी, हवलदार अवतार सिंह, हवलदार गजेंद्र परिहार,  हवलदार जितेंद्र रायपुरिया, शरद यादव, विनय कुमार व आरक्षक देवेंद्र रावत शामिल है। 
 2 पुलिस कर्मियों में हुआ था विवाद, कोतवाली से लेकर माधव चौक तक झगड़े थे
घटना के पीछे शिवपुरी कोतवाली में दो पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट की खबर सामने आई थी। बीती रात कोतवाली परिसर में दो पुलिसकर्मियों के बीच झगड़ा हुआ था एक दूसरे की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई फिर सहायता केंद्र के आस पास भी दोनों के बीच दोबारा विवाद होने की चर्चा के बाद आज मामले की जांच के बाद एसपी ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। 













#धमाका_न्यूज: 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत पर शिवपुरी निवासी सुप्रीम कोर्ट के युवा एडवोकेट निपुण सक्सेना ने दी लीगल एडवाइज

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नई दिल्ली।  जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के प्रयास के दौरान हिरासत में लिए गए 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए और बढ़ा दी गई थी. हालाकि बुधवार को जमानत दे दी है है। इसके पहले इनके विषय में शिवपुरी निवासी सुप्रीम कोर्ट के युवा एडवोकेट निपुण सक्सेना ने इस पूरी क़ानूनी प्रक्रिया को लेकर अपनी राय दी।बोले, बीएनएसएस के अध्याय 9 के तहत निवारक यानी प्रिवेंटिव शक्तियों का हिस्सा बताते हैं.उन्होंने बीबीसी से कहा, "बीएनएसएस की धारा 126 से 143 तक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका पर किसी व्यक्ति से बॉन्ड भरवा सकता है. जब कोई व्यक्ति इस पीस बॉन्ड का उल्लंघन करता है, तो मजिस्ट्रेट धारा 130 के तहत जांच शुरू करता है." ज़मानतियों के ख़ारिज होने के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि बीएनएसएस की धारा 140 मजिस्ट्रेट को यह जांचने का अधिकार देती है कि ज़मानती योग्य है या नहीं. सक्सेना के मुताबिक, "ज़मानती वह व्यक्ति होता है जो अभियुक्त को पेश करने के लिए ज़िम्मेदार होता है. अगर ज़मानती अभियुक्त की बुनियादी जानकारी नहीं दे पाता, तो मजिस्ट्रेट उसे ख़ारिज कर सकता है." सक्सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि सैद्धांतिक रूप से इन निवारक धाराओं के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम छह महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. हालांकि, वह सुप्रीम कोर्ट के पुराने फ़ैसलों का हवाला देते हुए कहा कि केवल ज़मानती न दे पाने को लंबे समय तक हिरासत में रखने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।















 

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