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#mamakadhamakanews: कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ककरवाया में शासकीय भूमि पर संचालित 'दारा सिंह परिहार के भैया होटल' का अतिक्रमण जमींदोज, संयुक्त दल ने मारा छापा; भारी मात्रा में अवैध शराब, 6 घरेलू गैस सिलेंडर, जेसीबी और डंपर जब्त; होटल सील, 25 हजार का अर्थदंड

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shivpuri शिवपुरी। जिला कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बुधवार को ग्राम ककरवाया में शासकीय भूमि पर संचालित 'दारा सिंह परिहार के भैया होटल' का अतिक्रमण जमींदोज कर दिया गया है।  संयुक्त दल ने छापा मारकर उक्त कारवाई अंजाम दी। यहां भारी मात्रा में अवैध शराब, 6 घरेलू गैस सिलेंडर, जेसीबी और डंपर जब्त किए हुए है। टीम ने होटल सील करते हुए 25 हजार का अर्थदंड भी ठोक डाला है। 
बता दें कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के विरुद्ध एक बड़ा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में बुधवार को ग्राम ककरवाया में एसडीएम श्री आनंद सिंह राजावत के नेतृत्व मे राजस्व, आबकारी, खनिज, पुलिस और खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा 'भैया होटल (भैयालाल एंड रेस्टोरेंट)' पर छापामार कार्रवाई की गई है। जांच में गंभीर अनियमितताएं और नियमानुसार संचालन न पाए जाने पर राजस्व, आबकारी, खनिज, पुलिस और खाद्य विभाग के संयुक्त दल ने अलग-अलग स्तर पर वैधानिक कार्रवाई की है।
शासकीय भूमि से हटाया अतिक्रमण और 25 हजार का जुर्माना
पटवारी गश्त के दौरान ग्राम ककरवाया स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 872/1 पर अवैध रूप से ढाबा/हॉटल संचालित होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जांच में पाया गया कि उक्त शासकीय भूमि पर दारासिंह पुत्र बारेलाल परिहार निवासी रायश्री द्वारा अतिक्रमण कर ढाबा चलाया जा रहा था।  राजस्व दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से अतिक्रमण पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और होटल संचालक पर 25,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
भारी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त
इस कार्यवाही के दौरान संयुक्त टीम की जांच के दौरान होटल परिसर में भारी अनियमितता पाई गई। आबकारी विभाग की टीम ने जब होटल परिसर की तलाशी ली, तो वहां अवैध रूप से शराब का भंडारण पाया गया। मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की गईं, जिन्हें आबकारी अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया है।
अवैध उत्खनन में लिप्त जेसीबी और डंपर जब्त
कार्रवाई के दौरान मौके पर खनिज और पुलिस विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन व परिवहन में लिप्त पाई गई एक जेसीबी, डंपर और ट्रॉली को भी मौके से जब्त किया। जब्त किए गए सभी वाहनों को आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए पुलिस थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द कर दिया गया है।
घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, किचन सील
खाद्य विभाग की टीम द्वारा होटल के किचन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां व्यावसायिक रूप से भोजन एवं चाय-नाश्ता तैयार करने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का अवैध उपयोग किया जा रहा था। मौके से 06 घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 02 व्यावसायिक भट्टियां तथा 01 पांच किलोग्राम का गैस सिलेंडर जब्त किया गया। होटल प्रबंधन द्वारा गैस उपयोग के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। टीम ने होटल के किचन एवं भोजन कक्ष (डाइनिंग रूम) को अस्थायी रूप से सील कर जब्त सामग्री गंगांचल गैस एजेंसी को सौंप दी है।
इन सभी गंभीर अनियमितताओं, अवैध भंडारण और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से पूरे होटल परिसर को सील कर दिया है।
जिला प्रशासन ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, अवैध मदिरा भंडारण अथवा व्यावसायिक गतिविधियों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का दुरुपयोग तुरंत बंद करें। जिला प्रशासन द्वारा आगे भी इस प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
*कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग की कार्यवाही
*आदिवासी परिवारों को दिलाया गया उनकी भूमि का कब्जा
शिवपुरी, 08 जुलाई 2026/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार आज राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए जनजातीय वर्ग के कृषकों की भूमियों से अवैध कब्जा हटाया गया है। कलेक्टर श्री वर्मा के निर्देशानुसार भूमि पर अवैध कब्जा, अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
 ग्राम हातोद निवासी कला पत्नी जनवेद आदिवासी, शीला पत्नी अतर सिंह एवं सुनील पुत्र अतर सिंह आदिवासी ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम हरनगर स्थित उनकी भूमि सर्वे क्रमांक 330/2, 471, 476 एवं 559, कुल रकबा 2.5200 हेक्टेयर पर सिमरपाल सिंह एवं प्रतिपाल सिंह द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। अपनी समस्या लेकर आवेदक जनसुनवाई में भी पहुंचे।
इस मामले में कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने तहसीलदार को कार्यवाही के निर्देश दिए।
*सीमांकन एवं जांच के बाद जारी हुआ बेदखली आदेश
प्रकरण में राजस्व विभाग द्वारा विधिवत सीमांकन एवं मौका जांच कराई गई। जांच उपरांत अवैध कब्जाधारी को तलब किया गया, जहां उसने संबंधित भूमि पर कब्जा किया जाना स्वीकार किया। इसके बाद बेदखली आदेश जारी किया गया और भूमि स्वामी को भूमि का वैध कब्जा दिलाया गया।
*लगाया गया अर्थदंड
आदेश के अनुपालन में 08 जुलाई 2026 को राजस्व दल द्वारा मौके पर पहुंचकर संबंधित  आवेदकों को भूमि का विधिवत कब्जा सौंपा गया। साथ ही इस मामले में सिमरपाल पुत्र सिंघारा सिंह सिख, निवासी ग्राम हरनगर पर ₹25,000 का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है।


















#mamakadhamakanews: नरवर के संकुल करही में दिया शिक्षकों को प्रशिक्षण

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* उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत करही संकुल में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित
करही। करही भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "उल्लास – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम" के अंतर्गत बुधवार, 8 जुलाई 2026 को विकासखंड नरवर के संकुल करही में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी संकुल प्राचार्य दिलीप सिंह यादव के नेतृत्व में संपन्न हुआ।
प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बताया गया कि जिन शिक्षकों ने जनगणना के दौरान मकान सूचीकरण का कार्य किया था, उन्हीं के माध्यम से घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान प्रारूप ‘अ’ एवं ‘ब’ में आवश्यक जानकारी एकत्रित कर असाक्षर व्यक्तियों की पहचान की जाएगी।
प्रशिक्षण में बताया गया कि अभियान के तहत विद्यालयों की कक्षा 9वीं एवं 10वीं के सभी विद्यार्थियों तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं (कला संकाय) के विद्यार्थियों का ‘अक्षर साथी’ के रूप में पंजीयन कराया जाएगा। शिक्षक घर-घर जाकर साक्षर एवं असाक्षर व्यक्तियों का सर्वे करेंगे तथा उनकी जानकारी NILP MP ऐप पर दर्ज करेंगे। इसके बाद संबंधित जानकारी बीआरसीसी को भेजी जाएगी, जिसे जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभारी संकुल प्राचार्य दिलीप सिंह यादव, वरिष्ठ शिक्षक ओ.पी. शर्मा, उच्च माध्यमिक शिक्षक सुनील सैन, अरुण राजौरिया, गजेंद्र रावत, पंकज शर्मा, रामेंद्र शर्मा, अनिल शर्मा सहित संकुल के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
















#mamakadhamakanews: अटल सागर मड़ीखेड़ा बांध का जलस्तर है 339.40 मीटर, कुल क्षमता 346.25 मीटर के मुकाबले 6.85 मीटर खाली, ऊपरी इलाकों में अच्छी बारिश और सिंध नदी से जल की आवक का इंतजार

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शिवपुरी। मानसून के आते ही सभी की निगाहें अटल सागर मड़ीखेड़ा डेम की तरफ आकर ठहर जाती हैं। भोपाल के समीप विदिशा से बहने वाली सिंध नदी गुना, अशोकनगर होते हुए लंबी यात्रा तय करके शिवपुरी जिले में प्रवेश करती है और नरवर के रास्ते पर स्थित अटल सागर मड़ीखेड़ा डेम में समाती है। सिंध नदी पर बने इस डेम का पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) 346.25 मीटर है और इसका जलग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) 5,540 वर्ग किलोमीटर है। खास बात ये है कि इस नदी के जल के व्यवस्थापन में जरा सी चूक हो तो जिले के कोलारस, बदरवास के गांवों में सिंध आफत का तांडव कर डालती है जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर और आर्मी तक को बुलाना पड़ता है। खैर खबर लिखे जाने तक सिंध नदी में पानी आने का इंतजार है। इधर अटल सागर मड़ीखेड़ा डेम का जलस्तर 339.40 मीटर है जो डेम की कुल भराव क्षमता 346.25 मीटर के मुकाबले 6.85 मीटर कम है। 
शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, दतिया के लिए वरदान है सिंध
अटल सागर मड़ीखेड़ा डेम का पानी शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया जिले में मुख्य रूप से 93,716 हेक्टेयर (लगभग 98.25 हजार हेक्टेयर) कृषि भूमि की सिंचाई और पेयजल (पीने के पानी) की आपूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। सिंध परियोजना (चरण-II) के तहत इन चारों जिलों के किसानों के लिए ये डेम वरदान है, जिससे रबी और खरीफ फसलों के लिए पानी मिलता है। इसके साथ ही, इस बहुउद्देशीय परियोजना से 60 मेगावाट (20-20 मेगावाट की 3 टरबाइन) जलविद्युत (बिजली) का उत्पादन भी किया जाता है। जल संसाधन विभाग और बिजली उत्पादन कंपनी द्वारा यहाँ स्थापित हाइड्रो पावर प्लांट से हर साल लाखों यूनिट बिजली बनाई जाती है।
पर्यटन
मानसून के समय जब इसके 10 गेटों में से पानी छोड़ा जाता है, तो नरवर क्षेत्र का यह विहंगम नजारा देखने के लिए ग्वालियर-चंबल संभाग से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। शुरुआती मानसूनी बारिश के बाद जल संसाधन विभाग का अमला और कंट्रोल रूम 24 घंटे अलर्ट मोड पर है।
तटीय क्षेत्रों को दी चेतावनी
यदि ऊपरी इलाकों और गुना-अशोकनगर क्षेत्र में भारी बारिश होती है, तो बांध के गेट खोलने का निर्णय कभी भी लिया जा सकता है। प्रशासन ने निचली बस्तियों और सिंध नदी के किनारे बसे गांवों को नदी क्षेत्र से दूर रहने की हिदायत दे दी है। 

















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