शिवपुरी। जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने श्री साकेत पुरोहित प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि.आदिवासी मोहल्ला सेमरखेडी संकुल केन्द्र बैराड विकासखण्ड पोहरी को निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में शिक्षक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं अशांति फैलाने के उद्देश्य से वीडियो पोस्ट किया गया। जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई। इससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि श्री पुरोहित प्राथमिक शिक्षक के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (2) एवं (3) "क एवं ग" के अंतर्गत प्रतिकूल कार्य किया गया।
अतः श्री पुरोहित द्वारा की गई उक्त अनुशासनहीनता को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत श्री साकेत पुरोहित प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि.आदिवासी मोहल्ला सेमरखेडी संकुल केन्द्र बैराड विकासखण्ड पोहरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बदरबास नियत किया जाता है।
























































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