शिवपुरी। जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे एवं सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा द्वारा पारित अपने आदेश में परिवादी गण के अधिवक्ता अजय कुमार जैन द्वारा प्रस्तुत किए गए दावे के आधार पर सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध 4 लाख 54 हजार 659 रुपए एवं 2 लाख 30 हजार 5 रुपए मय ब्याज के एवं खर्च के अदा करने का आदेश दिया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि अनीता सिंह राजपूत एवं रश्मि तोमर द्वारा सहारा कंपनी में अपना निवेश किया गया था जब निवेश की गई राशि की प्रवक्ता तिथि पूरी हुई तब सहारा कंपनी से प्रवक्ता राशि की मांग की गई लेकिन सहारा कंपनी द्वारा रुपए देने से इंकार कर दिया गया तब दोनों को वक्ताओं ने हैं अजय कुमार जैन एडवोकेट के माध्यम से न्यायालय की शरण ली और अपना परिवार का पत्र प्रस्तुत कर आया नतीजे में परिवाद स्वीकार कर न्यायालय जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दोनों आवेदकों द्वारा निवेश की गई राशि की प्रवक्ता राशि और तथा कुल राशि पर 7% की दर से अतिरिक्त ब्याज अदा करने का आदेश सहारा कंपनी को दिया गया है मामले में पैरवी अजय जैन एडवोकेट द्वारा की गई थी।

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