शिवपुरी। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित समुदायों से जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर केवल अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने का शपथ पत्र नाॅन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर मान्य किए जाने के आदेश जारी किए है।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्क कल्याण विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 6 समुदायों- मुस्लिम ईसाइयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों और जैन समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के लिये प्रदेश में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, बैंक ऋण प्रयोजनो तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के लिये अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदनों से जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर केवल अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने का शपत्र पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर मान्य किया जाए।

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