मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र मतदाताओं को जानकारी दें- अपर कलेक्टर
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित
शिवपुरी। जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है वह सभी युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वह अपने संबंधित क्षेत्र के बीएलओ के पास फॉर्म जमा कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र मतदाताओं को जानकारी दें। अभी 8 फरवरी से दावे आपत्तियां लेने का काम शुरू किया जाएगा। यह प्रक्रिया 8 से 15 फरवरी तक चलेगी। सभी इसका प्रचार प्रसार करने में सहयोग करें। सोमवार को आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से यह बात कही। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध कराई गई। अपर कलेक्टर आर एस बालोदिया ने आयोग के अद्यतन दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया। 11 वे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) की सूची उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही जिला पदाधिकारियों के ईमेल आईडी भी उपलब्ध कराएं ताकि कोई भी सूचना के लिए आसानी से संपर्क किया जा सके। बैठक में राजनीतिक दलों से हेमंत ओझा, प्रकाश शर्मा, राजेश बिहारी पाठक, चंद्रकांत शर्मा, श्री अशरफ जाफरी, शल आजाद खान, विजय चोकसे, धनीराम उपस्थित रहे।
मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ 8 फरवरी से
नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये एक जनवरी, 2021 की संदर्भ तारीख के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता-सूची के पुनरीक्षण का कार्य जारी है। मतदाता-सूची पर दावे-आपत्तियाँ 8 फरवरी से लिए जाएंगे। सभी पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता-सूची में जुड़वायें। जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची की फोटो रहित सूचियां वेबसाइट https://ceomadhyapradesh.nic.in/पर भी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इन सूचियों में अथवा सर्च इंजन के माध्यम से अपना नाम देख सकता है।

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