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न्यायालय के दो अलग मामलों में सजा

गुरुवार, 28 जनवरी 2021

/ by Vipin Shukla Mama
दो घटनाओं के अलग मामलों में हुई थी सुनवाई
केस- 1
मारपीट के मामले सजा
दिनांक 17/6/2015 को शाम करीब 5 बजे जब फरियादिया अपने मकान के बाहर थी। वहीं पर भालू रावत, काशीराम रावत, अन्य  भी आ गये। भालू रावत बोला तुमने अपनी जमीन बटाई से देवेंद्र रावत को क्यों दे दी तब उसने कहा उसकी जमीन है जिसे देना थी दे दी। इसी बात पर, अभियुक्त गण गाली गलौज करने लगे। जब फरियादिया ने गाली गलौज देने से मना किया तो कल्लो बाई ने उसमें डंडा मारा जो उसकी सिर में पीछे की तरफ लगकर चोट होकर खून निकला। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सीहोर में दर्ज कराई पुलिस द्वारा चालान न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए न्याीयालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।  मामले की पैरवी एडीपीओ सोनल गुप्ता द्वारा की गई।
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केस-2
अवैध शराब एवम बिना कागजात के वाहन चलाने के जुर्म में सजा
 दिनांक 4.5.14 को एएसआई सुरेश मौर्य को इलाका गस्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नया अमोला तरफ से एक वाहन में अवैध रूप से बिक्री करने के लिए बीयर की शराब आ रही है। सूचना मिलने पर फोर लाइन जसरथ होटल के सामने  गाड़ी दिखी जिसे रोक कर संदेह होने पर चेक किया गया तो उसमें ब्लैक बियर कंपनी की तीन पेटी बीयर मिली, जिसका  वैध लाइसेंस नही होना पाया गया। जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट की धार एवम वाहन के कागज नही होने से MV एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसकी विवेचना उपरांत चालान न्यायालय करैरा में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी कल्लू साहू को 3500 अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया गया शासन की ओर से  पैरवी सोनल  गुप्ता ADPO द्वारा की गई।

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