दिल्ली। फ़िल्म के शौकीन दर्शकों और कोरोना से तगड़े घाटे में चल रहे सिनेमा ग्रह के मालिकों के लिये अच्छी खबर आ रही है। अब 50 प्रतिशत से ज्यादा दर्शक सिनेमा हॉल में प्रवेश पा सकेंगे। देश भर में यह आदेश 1 फरवरी से अमल में आ रहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 (Covid-19) की निगरानी, नियमन और सावधानी के लिए दिशा निर्देश (Guidelines) लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी। इसके साथ ही स्विमिंग पूल में आम लोग भी जा सकेंगे। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोरोना के रोकथाम के उपायों को जारी रखना और SOP लागू करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। सिनेमा हॉल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई एसओपी जारी करेगा। इसके अलावा सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी, जबकि स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से SOP जारी की जाएगी। गाइडलाइन में कहा गया है कि बिजनेस टू बिजनेस (B2B) प्रदर्शनी हॉल को पहले से ही अनुमति दी गई है। अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी हॉल की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा MHA के परामर्श से एक संशोधित एसओपी जारी किया जाएगा।
कोरोना को पूरी तरह से खत्म करना लक्ष्य
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ किए गए प्रयासों को बनाए रखना और कोरोना के प्रसार को रोकना है। बता दें कि पिछले चार महीनों में देश में कोरोना के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आई है।

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