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हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजन्म कारावास

शनिवार, 30 जनवरी 2021

/ by Vipin Shukla Mama
करैरा। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त अजय उर्फ रामजी लाल लोधी निवासी ग्राम बम्हारी को धारा 302 , 201 के तहत दोषी पाए जाने पर माननीय न्यायाधीश अतुल सक्सेना द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। घटना दिनांक 7.3.2018 को फरियादी गणेश पुत्र रामस्वरूप प्रजापति निवासी शासकीय अस्पताल के पीछे करैरा ने थाना करैरा पर आकर रिपोर्ट की कि मेरा छोटा भाई कल्लू को राम किशन प्रजापति एवं अजय लोधी निवासी बम्हारी अच्छे दोस्त थे ,कल दिनांक 6/3 /2018 की शाम करीब 7:00 बजे मेरे घर पर आए और भाई कल्लू को बुलाकर ले गए उसका दोस्त अजय लोधी आया और मेरे भाई को साथ लेकर उसकी मोटरसाइकिल से दोनों घर से ले कर चले गए जब काफी देर तक वह नहीं लौटे तो फोन पर संपर्क  किया गया  फोन बंद पाए गए तो उसकी खोज शुरू की गई खोज के दौरान मेरे भाई कल्लू की लाश हरदोल मोहल्ले के कुए के पास पाई गई साथ ही उसकी मोटरसाइकिल वही खड़ी थी व अजय के कमरे पर जाकर देखा तो उसके कमरे में व आस-पास खून पड़ा था अजय से मेरे भाई का लेनदेन का विवाद था इसी कारण अजय ने मेरे भाई की हत्या कर उसकी लाश को कुएं के पास फेंक दी, दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आज दिनांक 30.1.2021 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं ₹7000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।आरोपी को सजा कराने में आरक्षक छोटेलाल कुशवाह का भी विशेष योगदान रहा।अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा की गई।

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