नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा
ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह पंचम सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ग्वालियर ने बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी नितिन जाटव पुत्र शिवचरन जाटव आयु 19 साल निवासी कंसाना गली गोल पहाडिया ग्वालियर को धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया , धारा 5(एल)/6 पोक्सों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम में 2 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. डीपीओ श्री अनिल कुमार मिश्रा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि घटना दिनांक 20.08.2018 को थाना जनकगंज में पीडिता के पिता ने रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने काम से घर से निकल गया था तथा वह अपनी पु्त्री जो 18 वर्ष से कम आयु की थी को घर पर छोड़ गया था। शाम को करीब 08.00 बजे करीब लौटकर आया तो उसे उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली। कोई व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर ले गया। उसे शक था कि उसकी पुत्री को पड़ोस में रहने वाला नितिन जाटव ले गयाा तब उसने थाना जनकगंज में जाकर अपनी पुत्री के गुम हो जाने के संदर्भ में गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने थाना जनकगंज में एफआईआर दर्ज की। जिस पर से आरोपी नितिन जाटव को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर से माननीय न्यायालय ने आरोपी नितिन जाटव को अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया , धारा 5(एल)/6 पोक्सों एक्ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जुर्माना अदा न करने के व्यतिक्रम में 2 माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अनिल कुमार मिश्रा अति. डीपीओ ग्वालियर म.प्र.

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