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बड़ी खबर: 15 फरवरी से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य, आज ही लगवाइए नहीं तो वसूला जाएगा दोगुना टोल टैक्स

शनिवार, 13 फ़रवरी 2021

/ by Vipin Shukla Mama
दिल्ली। देशभर के टोल प्लाजा पर 15 फरवरी यानि सोमवार से फास्टैग से ही टोल टैक्स का भुगतान हो सकेगा। वाहन में फास्टैग नहीं होगा तो वाहनों से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा। बता दें कि सरकार ने पहली जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य किया था लेकिन बाद में 15 फरवरी तक छूट दे दी थी। इस बार बगैर किसी छूट के 15 फरवरी से फास्टैग से ही टोल टैक्स भुगतान की व्यवस्था को लागू कर दिया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरधर अरमाने ने 12 फरवरी को एनएचएआई सहित प्रदेशो में तैनात क्षेत्रीय अधिकारी (आरओ) व सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया है, पत्र में केंद्र सरकार के हवाले से देश के सभी टोल प्जाला पर फास्टैग से टोल टैक्स के भुगतान को अनिवार्य करने का उलेख है। अभी तक 80 फीसदी वाहनों में फास्टैग लगाया जा चुका है। इसके अलावा 40,000 प्वांइट आफ सेल (पीओएस) टोल प्लाजा पर वितरित की जा चुकी हैं।
फास्टैग व्यवस्था लागू करने में राज्य सरकारों से सहयोग करने के लिए प्रर्वतन एजेंसियों को लगाने के लिए कहा गया है। इसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय व एनएचएआई उक्त एजेंसियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। जिससे बगैर फास्टैग वाहनो के टोल प्जाज की फास्टैग लेन में आने पर दो गुना टैक्स वसूला जा सके। 
कॉर्नर लेन का कोई डायरेक्शन नहीं
पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं है कि टोल प्लाजा की सबसे बायीं ओर की लेन नगद टोल टैक्स भुगतान के लिए रहेगी अथवा नहीं। 
नया नियम, पोर्टल में वैध फास्टैग आईडी दर्शाएगा
सरकार के आदेश के बाद सभी निजी व व्यवसायिक वाहनों में फास्टैग लग कर आ रहा है, लेकिन पुराने वाहनों को इस नियम के दायरे में लाने के लिए थर्ड पार्टी बीमा व पंजीकरण नवीनीकरण में फास्टैग को अनिवार्य बनाया जा रहा है। यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। वाहन  पोर्टल में वैध फास्टैग आईडी दर्शाएगा, तभी वाहनों से जुड़े दस्तावेजों का पंजीयन करना संभव होगा।

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