Responsive Ad Slot

Latest

latest

घर में घुसकर महिला के साथ छेडछाड व मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

रविवार, 28 फ़रवरी 2021

/ by Vipin Shukla Mama
भितरवार । न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री दीपक चौधरी भितरवार जिला ग्‍वालियर ने आरोपी उदययिंह महिला के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में धारा 354 भा‍दव‍ि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्‍ड,  धारा 451 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का जुर्माना, धारा 323 में 3 माह का कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्‍ड से से दण्डित किया। 
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विक्रांत सिंह गौर भितरवार जिला ग्‍वालियर ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 16/06/2015 को फरियादिया का पति कंट्रोल पर गेहू लेने गया था फरियादिया व उसकी छोटी वच्‍ची आंगन में बैठी हुयी थी, उसके गॉव का उदय सिंह आदिवासी आंगन के किवाड खोलकर अंदर घुस आया व फरियादिया की छेडछाड करने लगा विरोध करने पर आरोपी के नाखून फरियादिया के सीने में छिद गये। आरोपी ने फरियादिया के साथ झूमाझटकी की जिससे फरियादिया का ब्‍लाउज फट गया व फरियादिया को पटक दिया जिससे उसके घुटन व शिर में मूंदी चोटें आयी फरियादिया के चिल्‍लाने पर गॉव के ही कल्‍लू कुशवाह व रघुनंदन आदिवासी आ गये जिन्‍हे देखकर आरोपी भाग गया जाते जाते आरोपी कह रहा था कि घटना तुमने अपने पति को बताई तो तुझे व तेरे वच्‍चों को जान से मार दूंगा । जिस पर से थाना चीनौर में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर से माननीय न्‍यायालन ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 354 भा‍दव‍ि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्‍ड,  धारा 451 में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का जुर्माना, धारा 323 में 3 माह का कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्‍ड से से दण्डित किया।

कोई टिप्पणी नहीं

एक टिप्पणी भेजें

© all rights reserved by Vipin Shukla @ 2020
made with by rohit Bansal 9993475129