अस्थाई डिटेंशन सेंटर थाना पडाव से भागने वाले विदेशी आरोपी को न्यायालय ने दिया 3 वर्ष का सश्रम कारावास
ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमान सुनित अग्रवाल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर ने आरोपी अहमद अनमक्की को विदेशी अधिनियम की 1946 की धारा 4/14 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया , अर्थदंड की राशि संदाय न करने पर पृथक से 3 माह का सश्रम कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सीमा शाक्य ने घटना के बारे में बताया कि आरोपी अहमद अनमक्की पुत्र अब्दुल रहमान अलमक्की उम्र 30 वर्ष निवासी खालीदिया-1 मक्का सऊदी अरब को अस्थाई तौर पर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के आदेश क्रमांक पु.अ./जिविशा/ग्वा./फॉरेन-85/17 दिनांक 19.09.2017 के पालन में अस्थाई डिटेंशन सेंटर थाना पडाव पर दिनांक 22.09.2017 से रखा गया था आरोपी अलमक्की को सूचित किया गया था कि उसको उसके देश (बांग्लादेश) भेजने की विधिवत कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 12.06.2018 को समय 12 बजे एलआईसी तिराहे के पास से आरोपी अलमक्की भाग गया । जिस पर से थाना पडाव द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 4/14 के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । संपूर्ण विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया , अर्थदंड की राशि संदाय न करने पर पृथक से 3 माह का सश्रम कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई।
(दिनांक 24/02/202 श्रीमती सीमा शाक्य एडीपीओ ग्वालियर)

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