हाइकोर्ट के आदेश के जवाब में कहा सरकार ने
भोपाल। प्रदेश में निकाय चुनाव की आज घँटी बज गई। सरकार ने जल्द चुनाव कराने और 3 मार्च को मतदाता सूची के प्रकाशन की बात कही है। बता दें कि यह तब हुआ जब पूर्व पार्षद भारत पारख द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई में आज इंदौर युगल खंडपीठ ने सुनवाई कर सरकार को आदेश दिया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चुनाव में हो रही देरी को लेकर फरवरी में जनहित याचिका लगाई गई थी। गुरुवार को याचिका की सुनवाई जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ल की युगल पीठ ने की। तब कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह चुनाव कराने के लिए तैयार है। 3 मार्च को मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। याचिका में राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पक्षकार बनाया गया था।
चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी
इधर चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिसके बाद अप्रैल में चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं।
ऐसे हुई अब तक देरी
नगरीय निकाय सहित पंचायत चुनावों को दोनों सरकार पहले कोंग्रेस फिर बीजेपी ने आगे बढ़वा दिया था, जिसके बाद अब जनवरी 2021 के आधार पर मतदाता सूची नए सिरे से बन रही है। ज्ञात रहे कि प्रदेश के नगर निगमों और परिषदों में एक साल से ज्यादा हुआ तबसे प्रशासक कार्य संभाले हुए हैं।

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