शिवपुरी। जिला उपभोक्ता आयोग शिवपुरी ने तीन अलग अलग मामलों की सुनवाई के बाद उन्हें खारिज कर दिया। इन तीन अलग-अलग मामले की पैरवी शहर के जाने-माने बैंक अधिवक्ता राजीव शर्मा ने की। आइये डालते हैं इन तीनों ही मामलों पर एक नजर।
केस- 1
प्रकरण क्रमांक 14/2020 आदेश दिनांक 2 फरवरी 2021 आयोग के अध्यक्ष श्री गौरी शंकर दुबे एवं सदस्य राजीव कृष्ण शर्मा।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। आवेदक ओम प्रकाश भार्गव जो कि स्वयं अधिवक्ता हैं उनकी पत्नी रानी भार्गव ने आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से घर बनाने के लिए ₹972943 का ऋण लिया था तथा डीएचएफएल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से ऋण रक्षा कवच बीमा कराया था। उनकी पत्नी रानी भार्गव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिसकी जानकारी डीएचएफएल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से साझा ना करने के कारण उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। आधार हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से राजीव शर्मा अधिवक्ता ने पैरवी की थी।
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केस- 2
प्रकरण क्रमांक 350/2020
आवेदक राकेश समाधिया एवं जितेंद्र समाधिया एडवोकेट ने पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी से मकान खरीदने के लिए ₹2000000 का ऋण लिया था उक्त द्वारा आवेदक गण ने पंजाब नेशनल बैंक पर यह केस लगाया कि उनसे होम लोन रेट में अत्याधिक ब्याज लिया जा रहा है और उनके द्वारा जमा राशि खाते में प्रदर्शित नहीं हो रही है। पंजाब नेशनल बैंक शाखा शिवपुरी एवं सर्किल ऑफिस ग्वालियर की तरफ से राजीव शर्मा एडवोकेट ने पैरवी करते हुए आयोग को बताया कि उक्त ऋण खाते में आवेदक गणना 43 से ज्यादा किस्तों का भुगतान नहीं किया है। इस प्रकार से दोनों आवेदक गण डिफॉल्टर हैं। बैंक का ब्याज भी आरबीआई की गाइडलाइन अनुसार लगाया जा रहा है तथा ऋण राशि वसूली हेतु डीआरटी जबलपुर में एक प्रकरण आवेदक गण के खिलाफ बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आयोग ने बैंक अधिवक्ता के तर्कों एवं रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को मद्देनजर रखते हुए उक्त प्रकरण खारिज कर दिया।
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केस- 3
एक अन्य प्रकरण जिसका क्रमांक 101/2019 आदेश दिनांक 2 फरवरी 2021 आवेदक सत्येंद्र श्रीवास्तव ने केनरा बैंक शाखा शिवपुरी एवं टाटा मोटर्स के विरुद्ध प्रस्तुत किया था। उक्त प्रकरण निर्धारित परिसीमा के भीतर प्रस्तुत ना किए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। जिसमें केनरा बैंक की तरफ से पैरवी राजीव शर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई।

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