ग्वालियर। अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार नामदेव ग्वालियर ने आत्महत्या करने वाले बकील को उकसाने वाली महिला को धारा 306 भादवि के आरोप में दिनांक 06/03/2021 तक ज्यूडिसियल रिमांड पर भेजा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रीतेश गोयल ने घटना के बारे में बताया कि सूचनाकर्ता कमलकिशोर डंडौतिया ने थाना हुरावली मुरार में आकर घटना दिनांक 15/08/2020 को करीव रात्रि 10:30 बजे की है मेरी पत्नी ने अपने भाई बकील को मोवाइल लगाया लेकिन मोवाइल नही उठाया तो उसने अनिल को फोन लगाया जिसकी मोवाइल की दुकान नीचे ही है जो वकील का दोस्त भी है उसने जाकर दरवाजा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई आवाज नही आई तब मैने व मकान मालिक ने भी गेट खटखटाया फिर 100 नं. को फोन कर बुलाया तब दरवाजा तोडा अंदर देखा तो छत के पंखे से फांसी लगाकर लटका हुआ है जिसे नीचे उतारकर देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी पुलिस ने धारा 174 जाफौ का कायम कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान मृतक को प्रताणित करने वाली महिला आरोपिया को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर से माननीय न्यायालय ने अभियोजन से सहमत होकर आरोपिया को धारा 306 भादवि के अपराध में ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

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