ग्वालियर। 16 वे अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय अग्रवाल ग्वालियर द्वारा आरोपी एदलिया गुर्जर पुत्र कुबेर सिंह आयु 37 वर्ष निवासी घमंडी की खो, शिकारा थाना नगरा जिला मुरैना को धारा 394 भादवि 1807 सहपाठी धारा 13 मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण अधिनियम 1981 के अधीन 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवम ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया।
शाषन की ओर से पैरवी करने बाले अपर लोक अभियोजक श्री मोहम्मद असलम खान ग्वालियर दवारा घटना के बारे में बताया कि दिनाँक 02/07/2010 को फरियादी कयूम ने थाना घाटीगाँव में मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि वह शंकरपुर से अपना महिंद्रा डी आई 475 ट्रैक्टर जमीन जोतने मोहना जा रहा था दिन में करीब 12 बजे वह सिरशा घाटी ए बी रोड पहुचा तो एक बोलेरो स्लेटी कलर की ग्वालियर की ओर मुंह करके खड़ी थी तीन लोग खड़े थे उन्होंने हाथ देखर रोका की बोलेरो में ढक्का लगवा दो वह जैसे ही बोलेरो के पास पहुचा तो उन्होंने धक्का देकर बोलेरो में डाल दिया हाथ बांधकर उसे धुंआ मंदिर के पास जंगल मे छोड़ दिया फरियादी का ट्रेक्टर 15000 रुपये नगदी एवं नोकिया का मोबाइल जेब से निकाल लिया आरोपीगण के पास कट्टे थे बदमाशो ने लात घुसो से मारपीट की जिससे उसकी कमर में मूँदी चोट आई है। जिस पर से थाना घाटीगांव में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया विवेचना उपरांत आरोपी लाखन जोशी एवं सतीश गुर्जर को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने पर आरोपी एदलिया गुर्जर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय ने अतिरिक्त शासकीय अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर आरोपी एदलिया गुर्जर को धारा 394 भादवि 1860 सहपठित धारा 13 मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण अधिनियम 1981 के अधीन 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवम ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया।

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