
रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कैमिस्ट, राशन दुकान, खानपान की दुकानों को छूट रहेगी। होली पर जुलूस, मेले आदि प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे,
राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे उनके लिए क्षेत्र के एसडीएम से लेनी होगी अनुमति,
जन सुनवाई 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित की गई। बंद हॉल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में क्षमता से 50% तक ही लोग सम्मिलित हो सकेंगे। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 100 की गई। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।

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