ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह पंचम सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ग्वालियर ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी सलमान उर्फ करन पुत्र जब्बार खां आयु 21 वर्ष निवासी किलागेट ग्वालियर को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का जुर्माना , धारा 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का जुर्माना , धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये का जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अनिल कुमार मिश्रा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी ने दिनांक 06/08/2018 को समय दिन 11.30 पर थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साले की लड़की उम्र 15 साल करीव 8-10 दिन से मेरे यहा रह रही थी जो बिना बताये कही चली गई है मुझे सलमान खान पर शंका है कि मेरे साले की लड़की को ले गया है जिस पर से थाना जनकगंज में अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना दौरान उत्तरजीवी दस्तयाव होने पर उसके कथन लेखवद्ध किये गये जिस में बताया गया कि उसके माता पिता ने उसका रिस्ता अम्वाह में रहने वाले करन उर्फ सलमान से तय किया था वह करन से फोन पर बात करती थी एक दिन सलमान उससे दोपहर मिलने आया और उससे अजमेर जाने को कहा एव वह उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई अजमेर पहुचकर सलमान से उत्तरजीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाये इसके बाद सलमान उसे जयपुर ले गया बाद में अहमदाबाद लेकर गया वहां से उत्तरजीवी को ट्रेन का टिकिट दिलवाकर ट्रेन में बिठा दिया तथा स्वय आरोपी अहमदावाद में रह गया जिस पर से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना में लिया एवं विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 363 भादवि में 03 वर्ष का कारावास एवं 500 रूपये का जुर्माना , धारा 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का जुर्माना , धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये का जुर्माने से दण्डित किया। अनिल कुमार मिश्रा अति. डीपीओ ग्वालियर म.प्र.।

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