बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पुत्र मुन्ना जाटव को 3 वर्ष की सजा एवं 1000 का जुर्माना आरोपी पिता पर 300 रुपये का अर्थदंड
ग्वालियर। माननीय न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह पंचम सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ग्वालियर ने छेडछाड करने वाले आरोपीगण मुन्नालाल उर्फ रोहित जाटव को आयु 20 वर्ष निवासी श्रीनगर कॉलोनी नदी पार टाल, ठाटीपुर जिला ग्वालियर, 451 भादवि में 4 माह का कारावास एवं 200 रूपये का जुर्माना एवं धारा 323 भादवि में रुपये 300 का जुर्माना , लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 3 वर्ष की सजा एवं 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई आरोपी मोतीलाल को फरियादिया की माँ के साथ मारपीट करने के आरोप में धारा 323 भा. दं. सं. में 300 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. डीपीओ श्री अनिल कुमार मिश्रा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि घटना दिनांक 04.04.19 को 11:30 बजे फरियादिया की मां दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास मुरार गई हुई थी वह घर पर अकेली थी किचन में गैस पर दूध रखने के लिए चली गई थी तथा पानी देने वाला लड़का आया और पानी देकर चला गया उसके कुछ देर बाद मुन्ना जाटव उसके घर के अंदर किचन में आ गया और वह उसे पीछे से बुरी नियत से पकड़ कर कमरे में खींचते हुए ले गया फरियादिया को पलंग पर पटक दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए वह चिल्लाई तो उसने उसके साथ मारपीट की जिससे उसके शरीर में मूली चोटें आई फरियादिया की मां आ गई तो मुन्ना जाटव उन्हें देख कर भाग गया फरियादिया की मां ने मुन्ना के पिता मोती लाल जाटव से इस संबंध में शिकायत की तो मोती लाल जाटव ने फरियादिया की मां की मारपीट की जिससे उन्हें भी मूँदी चोट आई फरियादिया की शिकायत पर से थाना थाटीपुर में धारा 354, 354 ख ,452, 323 ,34 ,भा.द.स. एवं 7 / 8 पॉक्सो की धारा का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया विवेचना उपरांत आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकरआरोपी मुन्ना जाटव को धारा 451 भादवि में 4 माह का कारावास एवं 200 रूपये का जुर्माना एवं धारा 323 भादवि में 300 रुपये का जुर्माना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7/8 में 3 वर्ष की सजा एवं 500 रुपये की सजा सुनाई, आरोपी मोतीलाल को फरियादिया की माँ के साथ मारपीट करने के आरोप में धारा 323 भा. दं. सं. में 300 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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