ग्वालियर। अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अनिल कुमार नामदेव ग्वालियर ने कछुओ का अवैध रूप से व्यापार करने वाले आरोपी शंकर वाथम निवासी को धारा 2, 9, 27, 39, 43, 44, 50, 51, 52 वन्य प्राणी संरक्षण के आरोप में जमानत आवेदन निरस्त किया।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक सिरौठिया ग्वालियर ने बताया कि आरोपी शंकर बाथम के कब्जे से 4 नग कछुआ के पाये जाने से बन विभाग द्वारा पीओआर क्रमांक 764/12 अंतर्गत धारा 2,9,27,39,43,44,50,51,52 वन्य प्राणी संरक्षण का प्रकरण पंजीवद्ध किया आरोपी से बरामद एक कछुंआ विदेशी ब्रीड का बरामद होना बताया गया है जब कि अन्य कछुऐ देशी प्रजाति के है जो कि अनुसूची एक के भाग दो से संबंधित है आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदन का सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक सिरोठिया ग्वालियर ने मोखिक रूप से विरोघ करते हुये कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का होकर अनुसूची एक के प्राणी से संबंधित है अत: साथ ही सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिषेक सिरोठिया द्वारा अपराध द्वारा व्यक्त किया कि शिकार की परिभाषा में प्राणी को अपने कब्जे में रखना भी आता है एवं आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया।

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