शिवपुरी। माननीय जेएमएफसी न्यायालय द्वारा प्रभारी अधिकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय कलेक्टर शिवपुरी द्वारा हेमशंकर यादव, मनहरण लाल शर्मा, अनिल कुमार सिंह एवं अनिल कुमार शर्मा के विरुद्ध दिए गए चेको के अनादरण के संबंध में धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किए गए थे। जिसके संबंध में विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा 12 मार्च 2021 को निर्णय घोषित किया गया जिसमें यह निष्कर्ष दिया गया कि परिवादी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 के आरोपों को सिद्ध नहीं कर सके। न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणों को दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त गण की ओर से पैरवी शिवपुरी शहर के जाने-माने सीनियर एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव व संजय शर्मा द्वारा की गई। आलोक श्रीवास्तव एवं संजय शर्मा एडवोकेट की इस शानदार उपलब्धि पर सभी अभिभाषक बंधुओं एवं इष्ट मित्रों ने उन्हें बधाई भी दी।

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