छिंदवाड़ा। जिला सहकारी बैंक अपनी शाखा व सम्बद्ध समितियों के माध्यम से वितरित ऋणों की प्रविष्टि मध्यप्रदेश भू राजस्व विभाग के पोर्टल https:// mpbhulekg.gov.in पर करेगी। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उक्त कार्य पूर्ण किया जाना है मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109(2) के अंतर्गत कृषि भूमि पर बंधक दर्ज किए जाने का प्रावधान है जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध समितियों द्वारा अपने कृषक सदस्यों को फसल के दृष्टि बंधन के विरुद्ध फसल ऋण एवं भूमि बंधन के विरुद्ध कृषि सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्रमांक 25 ए /क अनुसार भी प्रत्येक सोसायटी द्वारा अपन ऋणीे सदस्यों को सूचना संबंधित तहसीलदार को प्रेषित करने का प्रावधान है जिसके अनुसार आयुक्त सहकारिता द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबद्ध शाखा व उसके अंतर्गत समितियां को अपने वितरित ऋण की प्रविष्टि हेतु निर्देशित किया गया है।
मुख्यालय में एडमिन तो शाखा व समितियों के प्रभारी बने यूज़र
वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के पालन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा ने अपने मुख्यालय में 2 एडमिन तथा 24 शाखाओं एवं 145 समितियों में यूजर बनाने की प्रक्रिया शाम तक पूरी कर ली थी यही यूजर वितरित ऋण की प्रविष्टि पोर्टल में दर्ज करेंगे। ऋण प्रविष्टि के बाद कर्जदार बैंकों को चकमा या धोखा देकर एक बैंक का ऋण रहते हुए अन्य दूसरे बैंक से कर्ज नहीं ले सकेंगे।
सहकारी बैंक के एक लाख से भी अधिक कर्जदार
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा से सम्बद्ध 24 शाखाओं अंतर्गत 145 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में 100000 से भी अधिक ऋणी है जो इस समय शाखा व समितियों के माध्यम से प्रदत्त सुविधाओं और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे है , देखा जाए तो सहकारी बैंक का अपने आप में सबसे बड़ा नेटवर्क है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा ने इस वर्ष अपनी शाखाओं की संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से अब तक खरीफ सीजन में 363 करोड़ एवं रवि सीजन में 87करोड़ इस प्रकार कुल 450 करोड का ऋण वितरण कर चुका है।

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