ग्वालियर। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री पुष्पेन्द्र सिंह ग्वालियर ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के डीन आरोपी डॉक्टर अक्षय कुमार निगम पुत्र शंकरलाल निगम उम्र 48 साल निवासी न्यू साकेत नगर ग्वालियर को धारा 352 भादवि में दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- (पांच सौ) रूपये का जुर्माने के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा (मीडिया प्रभारी) ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि दिनांक 30.11.2016 को फरियादी ने थाना कम्पू में आकर शिकायत की कि डाक्टर अक्षय कुमार निगम विभागाध्यक्ष रेडियोथैरेपी के द्वारा फरियादी के साथ मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी एवं चांटा मारा जिससे मेरा चश्मा टूट गया और मुझे मानसिक परेशान हमेशा करते रहते हैं एवं नौकरी से निकालने की धमकी दी जिसकी सूचना मैं अधिष्ठाता महोदय को भी दी जिस पर से पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत आरोपी को माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर से माननीय विचारण न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को धारा 352 भादवि में दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- (पांच सौ) रूपये का जुर्माने की सजा सुनाई।

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