शिवपुरी। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत आदेश दिया है कि अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालयों में 10% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य होगा बाकी कर्मचारी अपने घर से काम कर सकते हैं। इसके साथ ही शादी, विवाह, धार्मिक कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम खेलकूद के कार्यक्रम मृत्यु भोज आदि में लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा।

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