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नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपियों को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

गुरुवार, 1 अप्रैल 2021

/ by Vipin Shukla Mama
ग्‍वालियर। माननीय न्‍यायालय श्रीमती अर्चना सिंह पंचम सत्र न्‍यायाधीश, विशेष न्‍यायाधीश पोक्‍सो एक्‍ट ग्‍वालियर ने आरोपी मनोज त्‍यागी पुत्र भगवानलाल त्‍यागी आयु 28 वर्ष निवासी माधवीनगर गदाईपुरा ग्‍वालियर को धारा 5(एल)/6 पोक्‍सो एक्‍ट में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा एवं आरोपी सिंकू उर्फ सतेन्‍द्र सिंह पुत्र गणेशराम राठौर आयु 26 निवासी गदाईपुरा ग्‍वालियर को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। 
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. डीपीओ श्री अनिल कुमार मिश्रा ग्‍वालियर ने घटना के बारे में बताया कि घटना दिनांक  23.03.2014 को थाना  ग्‍वालियर पर इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि 8 बजे उसकी लडकी घर पर बाहर  आई, वहां पर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ मनोज त्‍यागी, निवासी माधवीनगर उसकी लडकी को मोटरसाइकिल पर विठाकर बहला फुसलाकर भगा ले गया , जाते समय मोहल्‍ले के अन्‍य लोगों ने देखा फरियादी की शिकायत पर थाना ग्‍वालियर में धारा 366,376(2) एवं लैं‍गिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 (एल) सहपठित धारा 6 का पंजीवद्ध कर विवेचना मे लिया विवेचना दौरान उत्‍तरजीवी को झॉसी रेलवे स्‍टेशन से दस्‍तयाव कर आरोपी को गिरफ्तार कर विेवेचना उपरांत माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्‍यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी मनोज त्‍यागी पुत्र भगवानलाल त्‍यागी आयु 28 वर्ष निवासी माधवीनगर गदाईपुरा ग्‍वालियर को धारा 5(एल)/6 पोक्‍सो एक्‍ट में 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये के अर्थदण्‍ड की सजा एवं आरोपी सिंकू उर्फ सतेन्‍द्र सिंह पुत्र गणेशराम राठौर आयु 26 निवासी गदाईपुरा ग्‍वालियर को धारा 366 भादवि में 03 वर्ष की सजा एवं 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। 
अनिल कुमार मिश्रा अति. डीपीओ ग्‍वालियर म.प्र.।

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