शिवपुरी। जिले में तेजी से दौड़ते कोरोना को रोकने के लिये कलक्टर अक्षय सिंह ने नए नियम लागू कर दिये हैं। जिले में 28 अप्रैल के बाद एक भी सामाजिक समारोह, विवाह अयोजन नहीं किया जा सकेगा।
हुआ तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा रेड जॉन बड़े स्तर पर बनेगा आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। यलो जॉन से रेड जॉन में जाने की अनुमति नहीं होगी।
एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में नहीं जा सकेंगे। आवागमन रोकने सड़को को अस्थाई रूप से बन्द भी किया जा रहा है। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नियम तोड़ा तो धारा 188 कोरोना नियम से कार्रवाई तय है। देखिये नया आदेश।
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