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न्यायालय के दो अलग मामले में आये फैसले

मंगलवार, 6 अप्रैल 2021

/ by Vipin Shukla Mama
 रशमी वैभव विकास: लापरवाह बाईक चालक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रूपये अर्थदण्ड
मुरैना। तेजी व लापरवाहीपूर्वक बाईक चलाकर एक महिला को टक्कर मारने के मामले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सी.जे.एम.) मुरैना न्यायालय ने आरोपी शंकर सिंह पुत्र सिदिताल सिंह कुशवाह निवासी - इकहरा, ग्वालियर को धारा - 279, 337 ताहि में दोष सिद्ध पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, फरियादिया मुन्नी देवी ने मय अपने पति के थाना कोतवाली में उपस्थित होकर रिपोर्ट की, कि दिनांक 18 मार्च 2021 को मैं अपने पति के साथ सब्जी मण्डी मुरैना में सब्जी लेने आई थी। मण्डी में सब्जी लेते वक्त एक मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07 एम.बी.4235 का चालक अपनी मोटर साईकिल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मेरे पीछे से टक्क्र मार दी, टक्कर लगने से मुझे मुंदी चोटें आई। उक्त रिपोर्ट पर से बाईक चालक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया, दौरान विवेचना बाईक चालक के कब्जे से बाईक को जप्त किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां पर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये दण्डित किया।
दिनांक - 06.04.2021
डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा
ए.डी.पी.ओ./मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन)
जिला मुरैना रशमी वैभव विकास:
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फैसला-2
 ‘‘सटोरिया को न्यायालय ने किया दण्डित’’
 मुरैना। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि, दिनांक 23 मार्च 2021 को थाना कोतवाली के उ.नि. बालकुमार ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर तस्दीक कर सिंघल बस्ती मुरैना से आरोपी धीरज सिंह उर्फ धीर सिंह पुत्र पंचम सिंह जाटव को सट्टा खिलाते पकड़ा था। उक्त व्यक्ति की तलाशी लेने पर एक सट्टा पर्ची, डॉट पेंसिल व 410/- रूपये मिले। आरोपी का कृत्य धारा 4(क) सट्टा एक्ट के तहत दण्डनीय होने से उक्त सामान व पैसे को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर अपराध पंजीबद्ध कर चालान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (सीजेएम) न्यायालय में पेश किया। जहां पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी एडीपीओ डॉ. रश्मि वैभव शर्मा के द्वारा  की गई
डाॅ. रश्मि वैभव शर्मा
ए.डी.पी.ओ./मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन)
जिला मुरैना

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