शिवपुरी। हत्या के मामले मे आरोपीगण को आजीवन कारावास एवं 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी अतरसिंह, ध्रुव, दानी एवं लाला निवासी- ग्राम छितरी पुलिस थाना सीहोर। आरोपी पर भादवि की धारा 302, 201, 34 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 10.06.2017 कोे दोपहर करीब 2 बजे फरियादिया अपनी मड़ैया में लेटी हुई थी, तभी सीताराम कुशवाह के खेत से हल्ला गुल्ला की आवाज आयी। उसने बाहर निकलकर देखा तो अभियुक्तगण फरियादिया के भाई को जमीन पर पटककर लाठियों से मार रहे थे, जिस पर फरियादिया सीताराम के खेत पर पहुंची जहां पर चारों अभियुक्तगण चिल्ला रहे थे
‘‘साले तू ने हमारी लड़की को करई के लड़के के साथ बदनाम किया है, तुझे
आज जान से मार देंगे।’’ चारों अभियुक्तगण बराबर मोहन की लाठियों से मारपीट करते रहे। फरियादिया द्वारा हाथ जोडने पर भी अभियुक्तगण नही माने और मोहन की लाठियों से मारपीट कर उसे मौके पर ही जान से मार दिया और मरा छोड़कर भाग गये। इतने में फरियादिया की मां मीरा आ गयी तब फरियादिया और उसकी मां ने मोहन को गांव के लड़के की मदद से उठवाकर घर के पीछे खुले में खटिये पर रखवाया। मोहनसिंह बुरी
तरह जख्मी था, उसके शरीर में बहुत सारी चोटे थी, नब्ज नही चल रही थी, शरीर ठंडा हो गया था तब फरियादिया द्वारा मोहन की पत्नि तथा अपने बहनोई को फोन पर सूचना दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सीहोर में की की गई जिस पर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय करैरा मैं चालन पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी अतर सिंह, ध्रुव, दानी एवं लाला को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 1000-1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्री सुनील कुमार भदौरिया द्वारा की गई।

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