नरवर। चाइल्ड लाइन नंबर 1098 पर मिली सूचना पर एक बाल विवाह रुकवा दिया गया। परियोजना अधिकारी रविरमन पाराशर, सेक्टर पर्यवेक्षक निशा सिकरवार एवं पुलिस थाना नरवर से सहायक उपनिरीक्षक दिनेश यादव एवं अवधेश रावत के द्वारा सरखडपुर में मौके पर जाकर बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेज मांगे, जिस पर परिजनों ने उम्र प्रमाण तो उपलब्ध नहीं करवाए, पर उन्होंने टीम को लिखित आस्वासन दिया कि वे अभी अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। चाइल्ड लाइन पर बीती शाम 7 बजे सूचनादाता ने बताया कि नरवर विकासखंड के सरखड़पुर गांव में यादव परिवार की 16 वर्षीय बेटी का बाल विवाह हो रहा है। सूचना पर टीम ने रात्रि 8 बजे गांव में पहुंचकर परिजनों को विवाह आयोजनों पर रोक होने एवं 18 वर्ष से पहले लड़की का विवाह न करने के संबंध में समझाया तो उन्होंने लिखित बचनपत्र दिया कि जब तक लड़की 18 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक विवाह नहीं करेंगे। वहीं ग्रामवासियों ने पंचनामा दिया कि वे गांव में बाल विवाह का आयोजन नहीं होने देंगे।

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