शिवपुरी। अनलॉक के क्रम में बुधवार से शॉपिंग मॉल, स्टेडियम के ताले खुल गए हैं। रेस्टोरेंट के साथ क्लब, जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। मध्यप्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कलक्टर अक्षय सिंह ने आदेश जारी कर दिये है। इसके तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और निजी कार्यालय पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में 100% स्टाफ आ सकेगा। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 6 लोग ही जा सकेंगे। जबकि कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर अभी भी बंद रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी। इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची प्रशासन को देनी होगी। मास्क, सुरक्षित दूरी जरूरी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेलों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी उद्योग पूरी क्षमता से चल सकेंगे। निर्माण गतिविधियां भी चल सकेंगी। रविवार को शहरी क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जनता कर्फ्यू हर रविवार को पहले की तरह जारी रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन के बाद जिला क्राइसिस कमेटी की तरफ से आज कलक्टर ने अपने अनुसार छूट को लेकर आदेश जारी किया है। देखिये पूरा आदेश।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें