दिल्ली। देश में 15 जून 2021 से गोल्ड पर हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। आभूषण विक्रेता ओर ग्राहक दोनों हॉलमार्क गोल्ड ही खरीद बेच सकेंगे। अगर आपके पास पुराना गोल्ड है तो उस पर आभूषण विक्रेता से हॉलमार्किंग करवानी होगी जो बेहद कम दाम ओर कम समय मे हो जाएगी। इससे फायदा यह है कि सरकारी हॉलमार्क से गोल्ड की शुद्धता की गारंटी होगी जो ग्राहक को अब तक नहीं मिल रही थी। हॉलमार्किंग यानी कि सरकारी गारंटी मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेंडर्ड (BIS) गोल्ड को तय मापदंड पर प्रमाणित करती है। यानी यह हॉलमार्किंग घाटे का नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। बता दें कि 15 जून के बाद भी आप अपनी पुरानी ज्वेलरी बाजार में बेच सकेंगे। आभूषण विक्रेता उसे खरीद सकेंगे लेकिन जो नया गोल्ड आप खरीदेंगे वह हॉलमार्किंग वाला ही मिलेगा।

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