म. प्र. लोकसेवा आयोग की भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नही के विरोध में ओबीसी महासभा ने दिया ज्ञापन
शिवपुरी। ओबीसी
महासभा के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी इंजीनियर दिनेश कुमार ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती सीमा शिवहरे के नेतृत्व में ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर शिवपुरी को दिया जिसमे कुल 574 पदों में से अन्य पिछड़ा वर्ग को मात्र 60 पद आवंटित किए गए हैं जबकि मध्य प्रदेश में वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू है जिसके अनुसार ओबीसी को 156 पद आवंटित किए जाने थे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति हेतु 16% आरक्षण का प्रावधान है इसके अनुसार कुल 92 पदों को आवंटित किया जाना था जबकि मात्र 72 पदों का आवंटन किया गया है।
वर्तमान में कई भर्ती विज्ञापनों में मध्य प्रदेश आरक्षण नियम में परिवर्तन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल होने की दलील दी जाती हैं। जबकि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से अद्यतन किसी भी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं हुआ है, पूर्व नियमानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 परसेंट आरक्षण था उसके अनुसार भी अगर गणना करें तो कम से कम 80 पद विज्ञापित होने थे परंतु विभाग में बैठे जातिवादी मानसिकता के अधिकारियों द्वारा नियमों को तोड़ मरोड़ कर ना जाने किस गणना अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 576 पदों में से मात्र 60 पद आवंटित किए गए हैं जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय पूर्ण कृत्य है।
महासभा ने आरक्षण नियमों में छेड़छाड़ करने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों पर मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 6(1) के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है।

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