शिवपुरी। धड़ाधड़ संक्रमित मिलते ही कलेक्टर अक्षय सिंह ने करैरा, पिछोर ही नहीं बल्कि जिले में धारा 144 को कड़ाई से लागू कर दिया है।
जिले के बाहर के लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश देने कहा है। जारी आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से अनुविभाग करैरा क्षेत्र की राजस्व सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने साथ अधिकतम दो दिन पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्यतः साथ में रखनी होगी तथा ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हुये हैं उनके पास वैक्सीन के दोनो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उक्त दोनों न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सात दिवस के लिये होम क्वारनटीन रहना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिले के बाहर के लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही प्रवेश देने कहा है। जारी आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से अनुविभाग करैरा क्षेत्र की राजस्व सीमा में प्रवेश करते हैं, उन्हें अपने साथ अधिकतम दो दिन पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्यतः साथ में रखनी होगी तथा ऐसे व्यक्ति जो बाहर से आए हुये हैं उनके पास वैक्सीन के दोनो डोज का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। उक्त दोनों न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को सात दिवस के लिये होम क्वारनटीन रहना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं एपिडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
पिछोर एसडीएम जेपी के तीखे तेवर
एसडीएम जेपी गुप्त ने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से अनुभाग पिछोर की राजस्व सीमा में प्रवेश करते हैं उन्हें अपने साथ अधिकतम 2 दिन पूर्व की नेगेटिव आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ रखनी होगी तथा जो व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं उनके पास कोरोना वैक्सीन के दोनों डॉज का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उक्त दोनों प्रमाण ना होने की स्थिति में उक्त व्यक्ति को सात दिवस के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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