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'अब सिर्फ' 'खूनी सुल्तानगढ़ जल प्रपात' पर 'रोक', 'बाकी से हटा प्रतिबंध', लोग बोले, 'धन्यवाद कलेक्टर अक्षय'

बुधवार, 14 जुलाई 2021

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। वैसे तो मानसून फूफा की तरह रूठ गया है फिर भी मानसून के सीजन में पर्यटन नगरी के शबाव पर आ जाते हैं। झील झरने खिलखिलाने लगते हैं। जंगल हरियाली की चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसे में मन मचल ही उठता है और लोगों के कदम  पर्यटन स्थल की तरफ बढ़ जाते हैं। बीते दिनों जिला प्रशासन ने कोरोना के चलते जिले के पर्यटन स्थल पर धारा 144 लगा दी थी। लोगों ने ओर कुछ मीडिया प्रतिनिधियो ने दबी आवाज में कहा था कि यह ठीक नहीं। प्रभारी मंत्री सिसोदिया के समक्ष जब मसला उठा तो कलेक्टर अक्षय ने पुनरविचार के लिये आश्वस्त किया था। आज वादे के पक्के कलक्टर अक्षय ने सिर्फ खूनी सुलतान गढ़ जल प्रपात को छोड़कर अन्य पर्यटन स्थलों से रोक हटा दी है। 
इसलिये लिखा खूनी
सुल्तान गढ़ को हमने खूनी इसलिये लिखा कि यहां 3 साल पहले 10 पर्यटको की अचानक आये पानी मे झरने से बहकर मोत हो गई थी। इस घटना की सबसे पहले जानकारी मामा का धमाका डॉट कॉम के एडिटर इन चीफ विपिन शुक्ला ने तत्कालीन शिवपुरी एसपी ओर अब डीआईजी राजेश हिंगड़कर एवम ग्वालियर एसपी नवनीत भसीन को दी थी यह तत्काल मोके पर पहुंचे थे। जबकि देश के ख्यातिनाम इंडिया टीवी पर शुक्ला की ही रिपोर्ट लगातार चली थी। 
यह है नया आदेश
शिवपुरी के इन पर्यटन स्थलों से हटाई गई धारा 144, अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री अरविंद वाजपेयी द्वारा तहसील शिवपुरी अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थलों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 हटाई जाने के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत तहसील शिवपुरी के पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड, मडीखेडा बांध, टुंडा भरका, भूरा-खो से धारा 144 हटाई गई है। सिर्फ सुल्तानगढ़ वाटर फॉल (जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमा) पर 31 अगस्त 2021 तक आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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