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शराब पीकर बाइक चलाने के जुर्म में 52 हजार का अर्थदंड

शनिवार, 7 अगस्त 2021

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने के जुर्म में ₹52000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 
मामला इस प्रकार है कि दिनांक 01-08-2021 को पोहरी रोड पर शाम के समय अरुण रावत वाहन क्रमांक mp33 ML 2159 बुलेट को शराब पीकर नशे की हालत में बिना होश हवास के तेज रफ्तार तीन सवारी बिठाल कर , बिना हेलमेट के चला रहा था जिसे यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा रोकने पर उसके द्वारा विरोध किया गया और उसके पास वाहन चलाते  का न कोई वैध लाइसेंस एवम बीमा भी नही था । साथ ही वाहन मालिक द्वारा अजब सिंह द्वारा अपना वाहन ऐसे व्यक्ति को देने के अपराध में दोनों के विरूद्ध यातायात पुलिस शिवपुरी द्वारा मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसमे  माननीय श्री मान पवन कुमार शंखवार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी द्वारा वाहन चालक अरुण यादव एवं वाहन मालिक अजब सिंह पर कुल 52000 रु का जुर्माना किया गया। मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती सुषमा गौतम  ADPO शिवपुरी द्वारा की गई।

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