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1 लाख 50 हजार के चैक बाउंस मामले में आरोपी दोष मुक्त

बुधवार, 3 नवंबर 2021

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। न्यायालय के न्यायाधीश जे एम एफ सी श्री उमेश भगवती ने एक डेढ लाख रूपये के चैक बाउंस मामले को प्रमाणित न पाते हुये आरोपी भगवत स्वरूप पचौरी पुत्र बी एस पचौरी निवासी मयूर प्लाजा ग्वाीलियर को दोषमुक्त कर दिया है। आरोपी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गयी।
संक्षेप में मामला इस प्रकार है परिवादी राकेश ने भगवत स्वरूप पचौरी निवासी ग्वाालियर को अपनी घरू आवश्यकता हेतु 1 लाख 50 हजार रूपये दो माह के लिये उधार दिये थे और उक्त  राशि के एवज में भगवत स्वरूप पचौरी ने परिवादी राकेश को अपने बैंक का चैक भरकर दे दिया था जिसे परिवादी राकेश ने बैंक में प्रस्तुत किया तो बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण वह चैक बाउंस हो गया था जिसका सूचना पत्र जारी किया गया और परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात निर्णय पारित किया जिसमें परिवादी को भगवत स्वरूप पचौरी द्वारा डेढ् लाख रूपये का चैक देना प्रमाणित माना है परंतु परिवादी द्वारा राशि डेढ लाख रूपये देना प्रमाणित नहीं पाया तथा अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य  में प्रस्तुत किये दस्तावेज को आधार मानते हुये आरोपी भगवत स्वरूप पचौरी को दोषमुक्त  कर दिया है।

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