शिवपुरी। सभी को याद होगा कि कोविड के दौरान एक किलोवॉट तक के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए बकाया बिल नहीं वसूला था। इस बकाया बिल को अब जमा करने के लिए सरकार द्वारा बिजली समाधान योजना लाई गई है। योजना में उपभोक्ताओं को एकमुश्त बकाया जमा करने पर सरचार्ज माफ हो जाएगा। मूल बकाया राशि में भी 40% राशि की छूट मिलेगी। यदि छह समान किश्तों में बकाया देते हैं, तो ये छूट 25% ही मिलेगी।
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से बताया गया कि कोविड के चलते एक किलोवॉट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं से 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अधिभार वसूली को स्थगित किया गया था।
समाधान योजना में 15 दिसंबर तक मिलेगा मौका
पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को समाधान योजना के तहत ऐसे बकायादारों को बड़ी राहत देने का निर्देश दिया है। योजना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। समाधान योजना में बकायादारों को दो तरह से भुगतान का विकल्प दिया गया है। ऊर्जा विभाग के विशेष कर्त्तव्य अधिकारी नीरज अग्रवाल ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश में समाधान योजना लागू करने का आदेश जारी किया है।
इस तरह मिलेगी बकाया बिजली बिल में छूट
बकाया बिल राशि एक साथ जमा करने पर अधिभार में 100% और मूल बकाया में 40 प्रतिशत की राहत मिलेगी।
यदि उपभोक्ता इसे 6 समान हिस्सों में जमा करना चाहते हैं तो अधिभार में 100 प्रतिशत और मूल बकाया में 25% की राहत मिलेगी।
समाधान योजना में अधिभार की पूरी रकम और मूल बकाया में दी गई छूट की आधी रकम का वहन बिजली कंपनियां उठाएंगी। आधी रकम राज्य सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी।
समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर तक निर्धारित आवेदन पर पूरा विवरण भर कर उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी में देना होगा। बिजली कंपनी को आवेदन के आखिरी तारीख से एक महीने के अंदर सभी प्रकरणों का निराकरण करना होगा।
यह बोले महाप्रबंधक
पावर मैनेजमेंट कंपनी ने समाधान योजना लागू करने का आदेश जारी किया है, उपभोक्ताओं से अपील है कि निर्धारित फार्म भरकर कम्पनी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। जिससे छूट का लाभ मिल सके।
पीआर पाराशर

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