भोपाल। मप्र में भी बेरियम वाले पटाखों पर लगी रोक, गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को कहा- उल्लंघन करने पर सख्त एक्शन लें। केवल उस तरह की आतिशबाजी पर रोक है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई जाती है और नागरिकों, खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों की सेहत पर असर के लिहाज से नुकसानदेह है।' इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है और केवल उन पटाखों पर पाबंदी है जिनमें बेरियम साल्ट होता है। दिवाली पर पटाखे बैन मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है सिर्फ बेरियम साल्ट या रासायनिक पटाखे वाले पटाखों पर प्रतिबंध है। अदालत ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने में राज्यों, एजेंसियों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से किसी भी चूक को बेहद गंभीरता से देखा जाएगा।
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य सचिव, सचिव (गृह), पुलिस आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होंगे। पटाखों पर प्रतिबंध के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट मीडिया, स्थानीय केबल (टीवी) सेवाओं के माध्यम से उचित प्रचार करें।
इससे पहले अदालत ने कहा कि किसी भी प्राधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता है।
@drnarottammisra
@DGP_MP
#JansamparkMP https://t.co/8TNTjh8Qrr

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें