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जली हुई रायफल के मामले में रिश्वत लेने वाले प्रधान आरक्षक प्रताप रघुवंशी को सजा

शुक्रवार, 12 नवंबर 2021

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। माननीय न्यायाधीश श्री राधाकिशन मालवीय  विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवपुरी द्वारा दिनांक-11.11.2021 को वि.स.प्र.क्र. 6/2017 मे आरोपी प्रतापसिंह
रघुवंशी प्रधान आरक्षक को भ्र.नि.अधि. की धारा 7 मे 3 साल के सश्रम कारावास और 5000/रु. अर्थदण्ड एवं धारा 13(1)डी/13(2) मे 5 साल के सश्रम कारावास और 7000/रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी कर्ता- हजारीलाल बैरवा  अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी शिवपुरी (म.प्र.) ने की। विवरण के अनुसार अनिल  त्रपाठी ने लोकायुक्त को 10.1.2017 को शिकायत दर्ज कराई की फिजिकल थाने के प्रधान आरक्षक प्रताप द्वारा उसकी जंली रायफल को देने और लाइसेंस को निरस्त करवाने की धमकी देकर 10 हजार की रिस्वत मांग रहा है। जिस पर जाल बिछाकर उद्योग केंद्र के सामने से प्रताप को रिस्वत लेते लोकायुक्त टीम ने 13 जनवरी को 8 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था। कार्रवाई की गई जहां से न्यायालय ने सजा सुनाई। 

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