शिवपुरी। विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने शुक्रवार को खेत पर अवैध रूप से गांजा उगाने वाले दो सगे भाइयों को 4-4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5- 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अपरलोक अभियोजक बीड़ी राठौर ने की।
अभियोजन के अनुसार 25 नवंबर 2015 को मायापुर थाना पुलिस ने ग्राम गुरुकुदबाया से आरोपी प्रताप सिंह पुत्र बाबू सिंह व उसके छोटे भाई मुन्ना पुत्र बाबू सिंह चौहान के खेत से मुखबिर की सूचना पर 50 गांजे के पौधे जप्त किए थे। जप्त किए गए गांजे के 50 पौधों का वजन 1 क्विंटल 36 किलो था। मायापुर थाना पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने आरोपी दोनों भाइयों को 4 - 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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