शिवपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषन आयोग शिवपुरी ने अधिवक्ता अजय कुमार जैन एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किए गए परिवाद पर आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर दुबे एवं सदस्य बालाजी राव द्वारा प्रबंधक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध महत्वपूर्ण फैसला पारित किया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि एक प्रकरण में पक्षकार रामबाबू प्रजापति के पुत्र मलखान प्रजापति ने अपने स्वयं के नाम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ली थी जिसमें बीमा कवर ₹7,20,000 था जिसमें नॉमिनी रामबाबू प्रजापति को बनाया गया था। पॉलिसी के अनुसार पॉलिसी चालू रहने के दौरान यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कवर की राशि नॉमिनी को दिया जाना निश्चित था। आवेदक की पुत्र की मृत्यु पॉलिसी चालू रहने के दौरान हो गई थी जिसमें बीमा क्लेम प्रस्तुत कंपनी को किया गया लेकिन मैक्स लाइफ कंपनी ने क्लेम निरस्त कर दिया। जिसके बाद आवेदक ने अपने अधिवक्ता अजय कुमार जैन के माध्यम से न्यायालय की शरण ली जहां न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर आधारित दस्तावेजों साक्ष्य व तथ्यों के आधार पर अनावेदक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के विरुद्ध ₹7,20,000 एवं उस पर 7% बीमा ब्याज, मानसिक परेशानी के लिए ₹10,000 व प्रकरण व्यय दिए जाने का आदेश पारित किया है।

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