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डीजे, माइक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक, लेनी होगी अनुमति, जब्त होंगें

रविवार, 5 दिसंबर 2021

/ by Vipin Shukla Mama

जिले की राजस्व सीमाएं कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित
शिवपुरी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2021-22 को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण शिवपुरी जिले की राजस्व सीमाओं को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (सायलेंस जोन) घोषित किया है। इस दौरान विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उक्त आदेश निर्वाचन प्रचार-प्रसार कार्य में लाउडस्पीकर के अनियंत्रित उपयोग से होने वाली जन परेशानी, ध्वनि प्रदूषण व शांति व्यवस्था के हित में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत 23 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश के तहत उक्त अधिनियम की धारा 2 (घ) के अंतर्गत शिवपुरी जिले में पदस्थ समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं अतिरिक्त/ नायब तहसीलदारों को उनके मुख्यालय क्षेत्रांतर्गत उक्त अधिनियम के तहत विहित प्राधिकारी घोषित किया जाता है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में राजनैतिक/ सार्वजनिक समारोह आदि के लिए लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्रों/ डी.जे.बैण्ड बाजा आदि के प्रयोग विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आम सभा, जुलूस एवं प्रचार कार्य हेतु लाउड स्पीकर/ ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग की अनुमति ग्राम पंचायत क्षेत्रों में सुबह 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक दी जा सकेगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं दी जायेगी। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी भी प्रकार के ध्वनिप्रवर्धक का प्रयोग रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा।
ट्रक, जीप टेम्पो, ऑटो रिक्शा, तांगा आदि वाहनों से चुनाव प्रचार-प्रसार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। आवेदन पत्र में वाहन के पंजीयन क्रमांक का उपयोग अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर / ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा प्रसारण एवं प्रचार-प्रसार करने पर या अनुमति के निर्दिष्ट अवधि के पश्चात लाउडस्पीकर या संबंधित उपकरण के उपयोग की दशा में संबंधित उपकरण जप्त कर लिये जायेंगे।
तीन से अधिक वाहनों के काफिले में चलाना प्रतिबंधित
शिवपुरी जिला मजिस्ट्रेट श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों/वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार 06 जनवरी, 28 जनवरी एवं 16 फरवरी 2022 को तीन चरणों में मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी। निर्वाचन संबंधी आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत सभी बड़े काफिलों को तोड़ दिया जायेगा तथापि यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्याधीन होगा। अन्य शब्दों में काफिले किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं संबंधित व्यक्तियों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश शिवपुरी जिले के समस्त निवासियों एवं शिवपुरी जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
जिले में दर्ज समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 23 फरवरी तक निलंबित
शिवपुरी जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के निर्वाचन हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया है। जिसके अंतर्गत आयुध अधिनियम 1959 के तहत जारी जिला शिवपुरी में दर्ज समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ 23 फरवरी 2022 तक के लिये निलंबित की जाती है।
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 की आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी। समस्त अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित थाने में 12 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। जिले की सीमा में उक्त अवधि में शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है।
यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत असल शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। बैंक, एटीएम की सुरक्षा में लगाये गए गार्ड हेतु उक्त आदेश से छूट के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट से पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की 23 फरवरी तक प्रभावशील रहेगा।
पेट्रोल पंप संचालक अपने पेट्रोल पंप में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक रखेंगे
शिवपुरी  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में उपयोग होने वाले वाहनों की आवश्यकता एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जिले में संचालित होने वाले प्रत्येक पेट्रोल पम्प को आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत पेट्रोल पंप संचालक अपने पेट्रोल पंप में 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल रिजर्व स्टॉक में हमेशा रखना सुनिश्चित करेगें।
उक्त रिजर्व स्टॉक का निस्तारण कलेक्टर अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देश पर ही किया जायेगा। उक्त आदेश में किसी प्रकार की शिथिलता/ अवहेलना करने पर निर्वाचन नियमों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक अथवा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश शिवपुरी जिले के समस्त पेट्रोल पम्पों पर 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
जिले के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। निर्वाचन की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए है। विशेष परिस्थितियों में अवकाश की स्वीकृति जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रदाय की जाएगी।
वोटर हेल्पलाइन एप से प्राप्‍त कर सकते है महत्वपूर्ण जानकारियां
 वोटर हेल्प लाइन एप मतदाताओं के लिये मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदाता पंजीकरण और संशोधन के लिये फार्म जमा करने, उनकी डिजिटल मतदाता पर्ची डाउनलोड करने, शिकायत करने, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बारे में विवरण खोजने और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के समय परिणाम देखने के लिये व्यापक एप है।
वोटर हेल्पलाइन एप भारत के चुनाव आयोग का सबसे महत्वपूर्ण मोबाईल एप है। एप में क्यूआर कोड के जरिए मतदान केन्द्रों की तलाशी काफी आसान और तेज हो गई है। फोटो मतदाता पर्ची में क्यूआर कोड होता है। जिसमें मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान केन्द्र में स्केन किया जाता है। अब मतदाता अपनी डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप से भी डाउनलोड कर सकते है। डिजिटल फोटो मतदाता पर्ची को भौतिक मतदाता पर्ची के बजाय मतदान केन्द्र पर दिखाया जा सकता है।
तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव - राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह
ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील
6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होगा मतदान
 राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की है। श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो कि परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होगी। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर हो रहे है, परंतु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर सामान्य रूप से लागू होंगे। मतदान तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी 2022 में होंगे।
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 13 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 30 दिसंबर को शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 20 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 6 जनवरी है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 21 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 7 जनवरी को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन प्रथम और द्वितीय चरण के लिये 23 दिसम्बर और तृतीय चरण के लिये 10 जनवरी को अपराह्न 3 बजे तक है। मतदान (यदि आवश्यक हों) प्रथम चरण के लिये 6 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये 28 जनवरी और तृतीय चरण के लिये 16 फरवरी 2022 को सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा।
मतगणना तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा
मतदान केन्द्र पर पंच और सरपंच पद के लिये मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से मतगणना प्रथम चरण के लिये 10 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये 1 फरवरी और तृतीय चरण के लिये 20 फरवरी 2022 को सुबह 8 बजे से की जाएगी। पंच और सरपंच पद के निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम चरण के लिये 11 जनवरी, द्वितीय चरण के लिये 2 फरवरी और तृतीय चरण के लिये 21 फरवरी 20222 को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के लिये निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के लिये 22 फरवरी को और जिला पंचायत सदस्यों के लिये 23 फरवरी 2022 को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।

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