शिवपुरी। तहसील कार्यालय खनियाधाना में गाली गलौज करने वाले आरोपी अमोल यादव को कोर्ट से सजा सुनाई गई है। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19/09/16 को अमोल सिंह यादव शराब के नशे में तहसील कार्यालय खनियाधाना में आकर गाली-गलौंच करने लगा। आरोपी द्वारा तहसील कार्यालय में अशांति का माहौल फैलाया गया, जिससे कार्यालयीन कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। तहसीलदार द्वारा लिखित आवेदन पत्र थाना खनियाधाना में दिए जाने पर थाना खनियाधाना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 353,294,186 भादसं. मैं लेखबंद्घ कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी अमोल सिंह यादव को दोषी पाते हुए, धारा 353 भादसं में 1 वर्ष का कारावास व ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया एवं धारा 294 भादसं में 1 माह का कारावास व ₹500 अर्थदंड से दंडित किया गया।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें