शिवपुरी। मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट सक्षम श्री पवन कुमार संख्वार शिवपुरी के न्यायालय से पारित एक महत्वपूर्ण निर्णय ब्रजेश गर्ग पुत्र राधा कृष्ण गर्व एवं उनकी पत्नी वाविता गर्ग निवासी धर्मशाला रोड शिवपुरी को भारतीय दण्ड विधान की धारा 420एवं 120 बी के अपराध से दोषमुक्त किया गया अभियुक्त गण की ओर से पैरवी विद्वान् अधिवक्ता श्री जितेन्द्र समाधिया द्वारा की गयी थी।
संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है - कि ब्रजेश गर्ग एवं वविता गर्ग के स्वामित्व एवं आधिपत्य को संपत्ति निर्माण धिन मार्केट गांधी चौक धर्मशाला रोड शिवपुरी मे स्थित थी जिसमे फरियादी राकेश गुप्ता को विक्रय पत्र के आधार पर पिक्चतर लाख रूपए के रजिस्टार कार्यालय में अनुबंध कराया था उक्त प्रकरण मे बनाए गए आरोपीगण द्वारा पचास लाख रूपए प्राप्त होना बताया था जिसकी अनुबंधों की शर्तो का उलंघन करते हुए बेईमानी ऑर कपटपूर्वक विक्रय पत्र के आधार पर फरियादी ने अपने साथ छल होने का परिवाद माननीय न्यायलय में प्रस्तुत किया था जिस पर से माननीय न्यायलय द्वारा संज्ञान लिया जाकर उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड , साक्ष्य , दस्तावेजों को दृष्टिगत रखते हुए एवं आरोपीगण के के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र समाधिया एडवोकेट के तर्कों एवं साक्ष्य से सहमत होने से प्रकरण के आरोपी ब्रजेश गर्ग एवं उनकी पत्नी ववित्ता गर्ग को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 120 वी के अपराध प्रमाणित न होने से दोषमुक्त किया गया।

कोई टिप्पणी नहीं
एक टिप्पणी भेजें