भोपाल। पंचायत चुनाव पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में आते ही दनादन आदेश जारी किये जा रहे हैं। इसी क्रम में देर शाम सभी कलेक्टर को पंचायत राज संचालनालय के संचालक आलोक कुमार सिंह ने 18 दिसंबर को होने वाला जिला पंचायत का आरक्षण निरस्त कर दिया है। यह प्रक्रिया स्थगित किये जाने के पीछे अपरिहार्य कारण बताया गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रक्रिया भी निरस्त

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