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लॉ स्टूडेंट्स को बताए कानूनी प्रावधान

बुधवार, 19 जनवरी 2022

/ by Vipin Shukla Mama
शिवपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के बैनरतले लॉ स्टूडेंट्स को कानूनी प्रावधान बताए गए।  आज दिनांक 19 जनवरी 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान विनोद कुमार के मार्गदर्शन में लॉ कॉलेज शिवपुरी के छात्र छात्राओं के साथ वर्चुअल माध्यम से परिचर्चा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता श्रीमती अर्चना सिंह माननीय जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई तथा उनके द्वारा छात्रों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कि अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है या कोई महिला,बालक, दिव्यांग, ऐसा कोई व्यक्ति जो की अभिरक्षा में है या जो जातीय हिंसा, बाढ़ ,सूखा, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित है अथवा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय ₹200000 से कम है न्यायालय में केस लड़ने के लिए शासन की ओर से निशुल्क प्रदान किया जाएगा जिसके लिए व्यक्ति को कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है ।मामले पर होने वाले सभी शासन की ओर से उठाए जाएंगे।
कार्यक्रम में अतिथि वक्ता के तौर पर श्रीमती सिद्धि मिश्रा, जिला न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश बालमित्र न्यायालय पॉक्सो द्वारा छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि बच्चों के साथ कोई अपराध होता है तो उसकी सुनवाई लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्थापित चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में की जाएगी तथा उसके लिए अधिनियम में विशेष प्रावधान किए गए हैं जिसके अंतर्गत सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एवं पुलिस तथा वकील सभी सिविल पोशाक में रहेंगे ताकि बच्चों में किसी भी प्रकार का भय ना हो। इसी प्रकार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक माना गया है तथा उनके लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है जहां वह आसानी से शिकायत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उनके द्वारा उक्त अधिनियम में बताए गए अपराधों के संबंध में भी छात्र छात्राओं को जानकारी दी जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लैंगिक अपराधों जिस में लैंगिक हमला लैंगिक उत्पीड़न के बारे में बालकों को बताया की लैंगिक हमला किए जाने पर ऐसी सजा का प्रावधान है जो कि 3 वर्ष से कम नहीं होगी एवं 5 वर्ष तक हो सकती है इसी प्रकार गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। उनके द्वारा छात्रों को कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया के संबंध में भी अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में छात्रों से संवाद हेतु प्रश्नोत्तरी राउंड भी रखा गया जिसमें छात्रों द्वारा विभिन्न सवाल पूछे गए। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती शिखा शर्मा जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा किया गया तथा छात्र छात्राओं को उक्त कार्यक्रम से जोड़ने हेतु लॉ कॉलेज प्रभारी प्रोफेसर दिग्विजय सिंह सिकरवार की प्रमुख भूमिका रही उनके सहयोग से लगभग 100 बच्चों द्वारा उक्त कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की गई।

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