पश्चिम मध्य रेल, भोपाल मंडल अंतर्गत समूह आरक्षण की सुविधा विकेंद्रीकृत
भोपाल। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन द्वारा समूह आरक्षण कराने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समूह आरक्षण हेतु अनुमति प्राप्त करने की सुविधा को सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार 15 से 30 तक यात्रियों का समूह आरक्षण की अनुमति मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक (जीपी-4600)/स्टेशन प्रबन्धक/अनुभागीय सीसीआई द्वारा दी जा सकेगी। इसी प्रकार 31 से 100 तक यात्रियों के लिए समूह आरक्षण कराने की अनुमति सहायक वाणिज्य प्रबन्धक/स्टेशन डायरेक्टर (राजपत्रित)/क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्रदान की जा सकेगी। 100 से अधिक यात्रियों का समूह आरक्षण मंडल वाणिज्य प्रबन्धक अथवा ऊपर के वाणिज्य अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक श्री विजय प्रकाश ने बताया कि अभी तक समूह आरक्षण की अनुमति मंडल कार्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदान की जाती रही है। इसके लिए मण्डल में दूरदराज के लोगों को समूह आरक्षण की अनुमति हेतु मंडल कार्यालय आना पड़ता था। इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पश्चिम मध्य रेल प्रशासन द्वारा 15 से 30 तक यात्रियों के लिए नजदीक के स्टेशन पर ही समूह आरक्षण की अनुमति लेकर नजदीक के आरक्षण केंद्रों से समूह आरक्षण कराने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 31 से 100 तक के यात्रियों के लिये समूह आरक्षण की अनुमति स्टेशन डायरेक्टर (राजपत्रित) भोपाल अथवा सहायक वाणिज्य प्रबन्धक (मंडल वाणिज्य कार्यालय) से ली जा सकती है। 100 से अधिक यात्रियों के लिए समूह आरक्षण की अनुमति मण्डल वाणिज्य कार्यालय से लेनी होगी।

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