शिवपुरी। दुर्घटना दिनांक 24 फरवरी 2019 की है कि 61 वर्षीय मृतक रामजी लाल जाटव ग्वालियर बायपास से आकर गिर्राज मैरिज गार्डन के सामने खड़ा हुआ था कि ग्वालियर की ओर से आ रहे कंटेनर क्रमांक एमपी 09 एस एच 2205 के चालक ने उक्त कंटेनर को तेजी व लापरवाही से चलाकर सड़क किनारे खड़े रामजी लाल जाटव में टक्कर मार दी जिससे उसके यहां शरीर में गंभीर चोटें आई और जिला चिकित्सालय शिवपुरी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई तत्पश्चात मृतक के पत्नी व दो पुत्री तथा दो पुत्रों ने न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी के यहां क्लेम पेश किया जिसमें पैरवी सुरेश धाकड़ एडवोकेट ने की न्यायालय ने साक्ष्य के उपरांत उक्त घटना में वाहन के चालक को दोषी पाते हुए बीमा कंपनी को 23 लाख 20 हजार रुपये तथा उस पर 6% दावा प्रस्तुति दिनांक से ब्याज सहित क्षतिपूर्ति देने का आदेश माननीय सप्तम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण शिवपुरी श्री पाटीदार द्वारा दिया गया है, इस प्रकार उक्त राशि अदायगी दिनांक तक लगभग 27 लाख रुपये मृतक के परिजनों को प्राप्त होंगे।
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