कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं परिजनों को अनुग्रह राशि दिलायेगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
शिवपुरी। धमाका बड़ी खबर लेकर हाजिर है। कोरोना महामारी में मृत व्यक्तियों के आश्रितों एवं परिजनों तथा ऐसे बच्चे अथवा आश्रित जोकि इस कोरोना महामारी में अपने माता-पिता अथवा माता या पिता को खोने के बावजूद अभी तक जिनको एक्सग्रेसिया प्रतिकर (अनुग्रह राशि) नहीं मिल पाई है अथवा जिनके आवेदन अस्वीकार या निरस्त किये जाने के कारण वे असंतुष्ट हैं, उनकी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी द्वारा की जाएगी।
सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने 19 जनवरी को अपने आदेश में कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, उनको एक्सग्रेसिया प्रतिकर की राशि प्रदान किये जाने के संबंध में आवेदन एवं प्रतिकर भुगतान के कार्य की निगरानी के लिए सदस्य सचिव, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर को लोकपाल नियुक्त किया गया है।
इसी क्रम में शिवपुरी जिले में निवासरत ऐसे आश्रित एवं परिजन जिनके संबंधी की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण तथा ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता अथवा माता या पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है, की जानकारी बाल स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई है तथा प्रतिकर राशि का भुगतान शासन द्वारा किया जाना है। आज भी हमारे आस-पास ऐसे कई बच्चे हैं, जिनके माता या पिता अथवा माता-पिता दोनों की तथा ऐसे आश्रित एवं परिजन जिनके संबंधी की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है, किन्तु उन्हें आज तक प्रतिकर राशि प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही जिनके द्वारा प्रतिकर राशि प्राप्ति हेतु आवेदन नहीं किया गया है या आवेदन प्रस्तुत कर पाने में असमर्थ हैं अथवा उनका आवेदन किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया है, ऐसे आवेदक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सत्र न्यायालय, शिवपुरी में संपर्क कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी द्वारा, ऐसे आवेदकों की पहचान कर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए शासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कराने में सहायता उपलब्ध कराई जावेगी, जिससे उन्हें पात्र पाये जाने पर शासन द्वारा अनुग्रह राशि का भुगतान हो सके।

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